
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट मंगलवार को दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगी जिसमें उसने केंद्रीय गृह मंत्रालय के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के मामले में एलजी ही सर्वेसर्वा हैं। यानी अफसरों के ट्रान्सफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी को ही है। एलजी चाहें तो सीएम से सलाह कर सकते हैं, लेकिन अंतिम बात एलजी की ही मानी जाएगी।
पिछली बार मई में जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया था और दिल्ली सरकार से कहा था कि हाल के ट्रांसफर पोस्टिंग के केवल दो आदेश वे एलजी के पास प्रस्ताव के तौर पर भेजें। यानी कोर्ट ने कोई साफ राहत दिल्ली सरकार को नहीं दी, लेकिन आगे के किसी भी आदेश के लिए भी कोई रोक सरकार पर नहीं लगाई। इसके बाद से अब तक दिल्ली सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, भले ही कुछ मामलों में एलजी आदेश पर आपत्ति कर देते हैं या रद्द कर देते हैं। यानी अधिकार किसका कितना कहां तक है, यह कोर्ट को साफ करना है।
पिछली बार मई में जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया था और दिल्ली सरकार से कहा था कि हाल के ट्रांसफर पोस्टिंग के केवल दो आदेश वे एलजी के पास प्रस्ताव के तौर पर भेजें। यानी कोर्ट ने कोई साफ राहत दिल्ली सरकार को नहीं दी, लेकिन आगे के किसी भी आदेश के लिए भी कोई रोक सरकार पर नहीं लगाई। इसके बाद से अब तक दिल्ली सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, भले ही कुछ मामलों में एलजी आदेश पर आपत्ति कर देते हैं या रद्द कर देते हैं। यानी अधिकार किसका कितना कहां तक है, यह कोर्ट को साफ करना है।
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