यह ख़बर 04 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुई थी

दिल्ली गैंगरेप : नाबालिग की सुनवाई भी बाकी आरोपियों के साथ करवाने की मांग

खास बातें

  • साकेत कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में पुलिस ने पांच बालिग आरोपियों पर हत्या, सामूहिक बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
नई दिल्ली:

दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस द्वारा एक आरोपी को नाबालिग माने जाने पर विरोध शुरू हो गया है। आरोपी नाबालिग लड़के के खिलाफ सुनवाई बाकी आरोपियों के साथ कराने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के उप राज्यपाल ने भी केन्द्र को चिट्ठी लिखकर यही मांग की है। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन का उदाहरण दिया है। दिल्ली पुलिस भी ऐसी ही एक चिट्ठी लिख चुकी है।

उधर, दिल्ली गैंगरेप मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। साकेत कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में पुलिस ने पांच बालिग आरोपियों पर हत्या, सामूहिक बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल की है, वह सीलबंद लिफाफे में रहेगी।

जज के अलावा और कोई पीड़ित लड़की और उसके दोस्त का नाम नहीं जान सकेगा। पुलिस ने अदालत को बताया कि ई चार्जशीट के 1000 पन्नों को लोड करने में देरी की वजह से देर हुई। 5 जनवरी से इस मामले में रोज सुनवाई होगी।

चार्जशीट में पांच आरोपियों पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं:-

−धारा 302 हत्या
−धारा 376 (G) सामूहिक बलात्कार
−धारा 377 अप्राकृतिक सेक्स
−धारा 201 सबूत मिटाना
−धारा 307 हत्या की कोशिश
−धारा 365 अपहरण
−धारा 394 लूट
−धारा 396 डकैती शामिल है।

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पुलिस ने इस पूरी चार्जशीट को सीलबंद रखने की गुजारिश की है और पीड़ित और उसके दोस्त का नाम भी गोपनीय रखने की अर्जी लगाई है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने करीब 650 पन्नों की चार्जशीट में फोरेंसिक रिपोर्ट, आरोपी राम सिंह की डीएनए रिपोर्ट, पीड़ित और उसके दोस्त का बयान, जो धारा 164 के तहत लिए गए, मोबाइल ट्रैक रिकॉर्ड, अस्पताल की रिपोर्ट और टीआईपी रिपोर्ट के अलावा अहम गवाहों के बयान शामिल हैं।