नई दिल्ली:
दिल्ली में 16 दिसंबर को हुए गैंगरेप के मामले में साकेत की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकारी पक्ष ने जिरह पूरी कर ली है। 28 जनवरी को बचाव पक्ष के वकील अपनी बात रखेंगे।
पैरामेडिकल की एक छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में छह में से पांच आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन छठे आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उस पर मुकदमा अन्य आरोपियों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह फैसला लिया है।
इससे पूर्व जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मणम स्वामी ने एक याचिका दायर कर छठे आरोपी के केस को भी बाकी आरोपियों के साथ ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
पैरामेडिकल की एक छात्रा के साथ बलात्कार के मामले में छह में से पांच आरोपियों का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है, लेकिन छठे आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उस पर मुकदमा अन्य आरोपियों के साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चलेगा। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने यह फैसला लिया है।
इससे पूर्व जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मणम स्वामी ने एक याचिका दायर कर छठे आरोपी के केस को भी बाकी आरोपियों के साथ ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।
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