ब्रिटेन से दिल्ली आ रहे यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार ने अपने पिछले आदेश की अवधि 31 जनवरी तक बढ़ाई. UK से भारत आने वाली फ्लाइट्स को लेकर दिल्ली सरकार ने 8 जनवरी को एक अहम आदेश जारी किया था. यह आदेश ट्रायल बेसिस पर 14 जनवरी तक के लिए जारी किया गया था, जिसकी अवधि अब बढ़ाकर 31 जनवरी तक कर दी गई है. दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित नया आदेश जारी कर दिया है.
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इस आदेश के मुताबिक UK से आने वाले सभी यात्रियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट अनिवार्य रूप से किया जाएगा और इसका खर्चा भी वही यात्री देंगे. जो यात्री पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको एक अलग इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन फैसिलिटी में रखा जाएगा. जो यात्री नेगेटिव पाए जाएंगे उनको 7 दिन के लिए इंस्टिट्यूशन क्वारन्टीन किया जाएगा और फिर 7 दिन के लिए होम क्वारन्टीन किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) जारी किए थे, उसके मुताबिक यूके से आने वाला अगर कोई व्यक्ति एयरपोर्ट पर हुए आरटी पीसीआर टेस्ट में नेगेटिव पाया जाता है तो उसे 14 दिन घर में रहने कि सिर्फ सलाह दी जाएगी, जबकि दिल्ली सरकार ने 7 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारन्टीन और 7 दिन होम क्वारन्टीन करने का आदेश जारी किया था.
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इससे पहले 7 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूके से आ रही फ्लाइट पर प्रतिबंध 31 जनवरी तक जारी करने की मांग की थी. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन के साथ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की हुई बैठक के दौरान भी यह मांग उठाई थी. कोरोना वायरस का नया वैरिएंट मिलने के बाद 23 दिसंबर को सरकार ने घोषणा की थी 31 दिसंबर तक दोनों देशों के बीच फ्लाइट्स की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा. इसे बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया था.
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