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This Article is From Aug 06, 2021

GNCTD एक्ट में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली विधानसभा

मार्च 2018 में दिल्ली के उपराज्यपाल ने आदेश जारी किया था कि कोई भी अधिकारी रिज़र्व सब्जेक्ट (पुलिस,ज़मीन और कानून व्यवस्था) पर विधानसभा को जवाब नहीं देगा. इस आदेश में सर्विस को बाद में जोड़ा गया था.

GNCTD एक्ट में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली विधानसभा
GNCTD एक्ट में संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी दिल्ली विधानसभा (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

GNCTD एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधन के खिलाफ दिल्ली विधानासभा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि ''विधानसभा की समितियों के अधिकार छीने जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.'' मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने GNCTD एक्ट में संशोधन किया था. इस संशोधन का दिल्ली सरकार शुरू से विरोध करती आ रही है. दिल्ली विधानसभा का आरोप है कि एस एक्ट में संशोधन कर केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के हक का दायरा समेटना चाहती है.

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दरअसल आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों सोमनाथ भारती और बंदना कुमारी ने विधानसभा में सवाल पूछे, जिसका अधिकारियों ने 'रिज़र्व सब्जेक्ट' का हवाला देकर उत्तर नहीं दिया. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला किया है कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा. विशेषाधिकार समिति का फैसला आने के बाद मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा.

मार्च 2018 में ही उपराज्यपाल के यहां से आदेश आया था कि कोई भी अधिकारी रिज़र्व सब्जेक्ट (पुलिस,ज़मीन और कानून व्यवस्था) पर विधानसभा को जवाब नहीं देगा. इसमें बाद में सर्विस भी जोड़ दिया गया था.

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लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का कहना है कि रिज़र्व सब्जेक्ट पर विधानसभा कानून नहीं बना सकती, यह हम मानते हैं लेकिन अगर दिल्ली की विधानसभा दिल्ली के मामलों पर सवाल भी नहीं पूछेगी, तो फिर ये केवल एक डाकघर बनकर रह जायेगी. इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया गया है.

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