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This Article is From Mar 28, 2018

सरकार ने कहा, अनुच्छेद 370 समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं

जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं है.

सरकार ने कहा, अनुच्छेद 370 समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं
संसद की फाइल फोटो
नई दिल्ली: जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं है. मंगलवार को यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने दी. लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जबाव में अहीर ने कहा, "सरकार के पास फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है."

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साल 1954 में राष्ट्रपति के एक आदेश के बाद संविधान में यह अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को विशेषाधिकार प्रदान करता है, और राज्य विधानसभा को कोई भी कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती.

यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर के लोगों को छोड़कर बाकी भारतीय नागरिकों को राज्य में अचल संपत्ति खरीदने, सरकारी नौकरी पाने और राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने से रोकता है.

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गौरतलब है कि भाजपा के घोषणापत्र में अनुच्छेद 370 को खत्म करना शामिल है. जम्मू एवं कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही भाजपा अभी इस मसले पर चुप है.

क्या है अनुच्छेद 370
इसमें भारतीय संविधान के भाग 21 का अस्थायी, परिवर्तनीय और विशेष प्रावधान संबंधी अनुच्छेद है. इसके तहत जम्मू एवं कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार प्राप्त हैं.

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