केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सर्व सेवा केंद्रों पर अर्ध कानूनी स्वयंसेवी बैठेंगे.
नई दिल्ली:
कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने रविवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी सेवाएं मुहैया करने वाले सर्व सेवा केंद्र (सीएससी) चुनिंदा राज्यों में जून से लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देना शुरू करेंगे. प्रसाद ने सीएससी के लिए एक जीएसटी कार्यशाला में कहा, "गरीब लोगों को कानूनी सलाह मिलनी चाहिए. इसके लिए, हम सीएससी का उपयोग करने जा रहे हैं. इसकी शुरुआत छह जून से होगी." उन्होंने बताया कि यह सेवा उत्तर प्रदेश और बिहार में 500 ग्राम पंचायतों में तथा पूर्वोत्तर के राज्यों और जम्मू कश्मीर में 800 ग्राम पंचायतों में शुरू होगी.
प्रसाद ने कहा कि सर्व सेवा केंद्रों पर अर्ध कानूनी स्वयंसेवी बैठेंगे. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भी व्यवस्था है. यह जिलों के लिए एक योजना है जो उच्चतम न्यायालय के तहत काम करेंगे.
उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि आपके गांव में एक महिला को मुफ्त में कानूनी सलाह की जरूरत है. दहेज, अपराध के चलते कोई संकट में है. ऐसी स्थिति में सीएससी में बैठा अर्ध कानूनी स्वयंसेवी जिले के वरिष्ठ वकीलों से सलाह पाने में मदद करेगा." मंत्री ने कहा कि फिलहाल 2. 5 लाख सीएससी हैं जिनके तहत करीब 1. 75 लाख ग्राम पंचायतें हैं. सीएससी ई शासन सेवा भारत के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि कानूनी सहायता सेवा पायलट आधार पर 1800 सीएससी में शुरू होगी.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
प्रसाद ने कहा कि सर्व सेवा केंद्रों पर अर्ध कानूनी स्वयंसेवी बैठेंगे. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की भी व्यवस्था है. यह जिलों के लिए एक योजना है जो उच्चतम न्यायालय के तहत काम करेंगे.
उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि आपके गांव में एक महिला को मुफ्त में कानूनी सलाह की जरूरत है. दहेज, अपराध के चलते कोई संकट में है. ऐसी स्थिति में सीएससी में बैठा अर्ध कानूनी स्वयंसेवी जिले के वरिष्ठ वकीलों से सलाह पाने में मदद करेगा." मंत्री ने कहा कि फिलहाल 2. 5 लाख सीएससी हैं जिनके तहत करीब 1. 75 लाख ग्राम पंचायतें हैं. सीएससी ई शासन सेवा भारत के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि कानूनी सहायता सेवा पायलट आधार पर 1800 सीएससी में शुरू होगी.
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