इस अवमानना याचिका को पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था.
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय झारखंड (Jharkhand) सरकार और राज्य के डीजीपी नीरज सिन्हा (DGP Niraj Sinha) के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर गुरुवार को राजी हो गया. याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिन्हा 31 जनवरी को रिटायर होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं. प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ को बताया गया कि इस अवमानना याचिका को पिछले साल सितंबर में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था, लेकिन यह अब तक सुनवाई के लिए नहीं आई है. पीठ ने कहा, ‘‘मुझे मामलों की फाइल दीजिए. हम देखेंगे.''