
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को क्रिप्टो करेंसी घोटाले के एक अभियुक्त को एक धनशोधन मामले में अपने बिटक्वाइन वॉलट का यूजरनेम और पासवर्ड प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि बिटक्वाइन की ‘‘बहुस्तरीय विपणन योजना'' के अभियुक्त अजय भारद्वाज को शीर्ष अदालत द्वारा दिया गया अंतरिम संरक्षण जारी रहेगा, बशर्ते वह सभी तरह का खुलासा करते हैं.
न्यायालय ने इस मामले में एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का ईडी को निर्देश दिया.
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘प्रतिवादियों द्वारा जमानत रद्द करने की मांग को लेकर एक याचिका दायर की है. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल की है. ईडी ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता के भाई की मौत हो गयी है और याचिकाकर्ता (भारद्वाज) के पास क्रिप्टो वॉलट का यूजरनेम और पासवर्ड मौजूद है, जिसे जांच अधिकारी के साथ साझा किया जाना चाहिए.''
शीर्ष अदालत ने भारद्वाज की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्तरा पी सी सेन की इन दलीलों का भी संज्ञान लिया कि सभी रिकॉर्ड्स, ईमेल और साक्ष्य पुणे पुलिस के कब्जे में है और उनके मुवक्किल ने सभी प्रासंगिक ब्योरे का खुलासा कर दिया है.
सुनवाई के दौरान भाटी ने दलील दी कि बिटक्वॉइन में निवेश सामान्य बैंकिग निवेशों के जरिये नहीं हुआ है और भारद्वाज को अपने पास मौजूद क्रिप्टो करेंसी वॉलट से संबंधित यूजरनेम और पासवर्ड का खुलासा करना चाहिए.
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