जय शाह की फाइल तस्वीर
अहमदाबाद:
अहमदाबाद की एक अदालत ने न्यूज पोर्टल 'द वायर' के खिलाफ रोक से जुड़े अपने आदेश को शनिवार को आंशिक रूप से हटा दिया, जिससे उसे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह के व्यापार को लेकर लेखों के प्रकाशन की मंजूरी मिल गई. हालांकि अदालत ने कहा कि पोर्टल विषय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न जोड़े. अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश बीके दसोंदी ने दो हफ्ते के लिए आदेश के कार्यान्वयन पर रोक भी लगा दी, ताकि 'द वायर' के खिलाफ मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर करने वाले जय शाह इसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकें. 'द वायर' ने मुकदमे का निपटान होने तक जय शाह के व्यापार के बारे में कुछ भी प्रकाशित ना करने के अदालत के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख किया था.
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अदालत ने कहा कि पोर्टल जय शाह के व्यापार को लेकर लेख प्रकाशित कर सकता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का कोई संदर्भ नहीं होगा, क्योंकि सवालों के घेरे में आया मूल लेख शाह की कंपनी के टर्नओवर में हुई बढ़ोतरी को मोदी के प्रधानमंत्री बनने से जोड़ने का औचित्य साबित कर नहीं पाया.
जय शाह ने आज के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने अपने आदेश पर केवल दो हफ्ते के लिए रोक लगाई. शाह ने खबर देने वाली पत्रकार रोहिणी सिंह, 'द वायर' के पांच संपादकों और उसके प्रकाशक 'फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म' के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया है.
VIDEO : यशवंत सिन्हा ने जय शाह के खिलाफ जांच की मांग की
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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अदालत ने कहा कि पोर्टल जय शाह के व्यापार को लेकर लेख प्रकाशित कर सकता है, लेकिन उसमें प्रधानमंत्री का कोई संदर्भ नहीं होगा, क्योंकि सवालों के घेरे में आया मूल लेख शाह की कंपनी के टर्नओवर में हुई बढ़ोतरी को मोदी के प्रधानमंत्री बनने से जोड़ने का औचित्य साबित कर नहीं पाया.
जय शाह ने आज के आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन अदालत ने अपने आदेश पर केवल दो हफ्ते के लिए रोक लगाई. शाह ने खबर देने वाली पत्रकार रोहिणी सिंह, 'द वायर' के पांच संपादकों और उसके प्रकाशक 'फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म' के खिलाफ 100 करोड़ रुपये की मानहानि का दीवानी मुकदमा दायर किया है.
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