फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा के सभी चरणों की परीक्षा पास करने वाली दिव्यांग महिला की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) द्वारा दिए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा, वह ''सिविल सेवा परीक्षा-2012 के तहत भारतीय विदेश सेवा के आवंटन..नियुक्ति के लिए पात्र है।''
श्वेता बंसल ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस आदेश को भी खारिज करने का अनुरोध किया है जिसमें अधिकरण ने उनकी पसंद की सेवा आवंटित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति नाजमी वजीरी की पीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) द्वारा दिए गए आदेश में संशोधन करते हुए कहा, वह ''सिविल सेवा परीक्षा-2012 के तहत भारतीय विदेश सेवा के आवंटन..नियुक्ति के लिए पात्र है।''
श्वेता बंसल ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस आदेश को भी खारिज करने का अनुरोध किया है जिसमें अधिकरण ने उनकी पसंद की सेवा आवंटित करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।
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