दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली में 2002 में सीएनजी फिटनेस घोटाले मामले की जांच कर रहे दिल्ली सरकार के बनाए जांच आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस.एन. अग्रवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है, 'आपका कहना है कि गृह मंत्रालय के मुताबिक़ ये जांच आयोग अवैध है और आप ये निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं। आप ग़लतफ़हमी में हैं और ऐसा कहकर एलजी के पद को छोटा बना रहे हैं।'
जस्टिस अग्रवाल ने आयोग की वैद्यता पर भी सफाई दी है और कहा है कि कोर्ट ने आयोग के कामकाज कर कोई रोक नहीं लगाई है, केवल दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है।
जस्टिस अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश मानना आपके लिए बाध्य नहीं, आप एक स्वतंत्र संवैधानिक अथॉरिटी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में सहयोग करेंगे और ज़रूरी आदेश जारी करेंगे।
आपको बता दें कि 30 दिसंबर को जस्टिस एन. अग्रवाल आयोग ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो एसीबी के जॉइंट सीपी मुकेश मीणा को कहें कि वो जांच के लिए ज़रूरी दस्तावेज आयोग को सौंपे। लेकिन एलजी ने 8 जनवरी को ये मांग खारिज कर दी थी।
जस्टिस अग्रवाल ने आयोग की वैद्यता पर भी सफाई दी है और कहा है कि कोर्ट ने आयोग के कामकाज कर कोई रोक नहीं लगाई है, केवल दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा है।
जस्टिस अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश मानना आपके लिए बाध्य नहीं, आप एक स्वतंत्र संवैधानिक अथॉरिटी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में सहयोग करेंगे और ज़रूरी आदेश जारी करेंगे।
आपको बता दें कि 30 दिसंबर को जस्टिस एन. अग्रवाल आयोग ने एलजी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो एसीबी के जॉइंट सीपी मुकेश मीणा को कहें कि वो जांच के लिए ज़रूरी दस्तावेज आयोग को सौंपे। लेकिन एलजी ने 8 जनवरी को ये मांग खारिज कर दी थी।
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