नई दिल्ली:
यातायात पुलिसकर्मियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें आने के बाद दिल्ली पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबलों को यातायात उल्लंघन पर 100 रुपये तक का ही चालान काटने का आदेश दिया। संयुक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) सत्येंद्र गर्ग ने कहा, हेड कॉन्स्टेबल प्रति यातायात उल्लंघन पर 100 रुपये से अधिक के चालान काटने के लिए सक्षम नहीं हैं। उन्हें यातायात उल्लंघन पर किसी वाणिज्यिक वाहन को रोकने तथा उनके खिलाफ अभियोग चलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, यदि हेड कॉन्स्टेबल को वाणिज्यिक वाहन को यातायात उल्लंघन करते हुए देखते है तो वह वह संबंधित पर्ची भरकर और यातायात पुलिस की नोटिस शाखा से नोटिस जारी करवा सकता है।
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हेड कॉन्स्टेबल, चालान