भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मंगलवार को तलब किया

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्‍त परमबीर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी.

भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर CBI ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मंगलवार को तलब किया

बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से CBI जांच के आदेश दिए जाने के बाद अनिल देशमुख ने इस्‍तीफा दे दिया था

खास बातें

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश
  • परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाए थे गंभीर आरोप
  • पूर्व पुलिस कमिश्‍नर ने कहा था, 'वसूली का निर्देश दिया गया था'

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्‍नर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के मामले में केंद्रीय जांच ब्‍यूरो (CBI) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मंगलवार को तलब किया है.गौरतलब है कि देशमुख ने इसी माह महाराष्‍ट्र के गृह मंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करने का CBI को निर्देश दिए जाने के बाद उन्‍होंने इस्‍तीफा दिया था.

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मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्‍त परमबीर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. परमबीर के आरोपों के अनुसार,देशमुख ने कई पुलिस अधिकारियों को हर माह 100 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दे रखा था. उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया था.सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्‍ट्र सरकार और अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी लेकिन SC ने CBI जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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100 करोड़ रुपये हर माह वसूली करने के आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के बांबे हाईकोर्ट के आदेश पर गुरुवार को कहा कि इसमें गलत क्या है, क्या ऐसे मामलों की जांच स्वतंत्र जांच एजेंसी से नहीं कराई जानी चाहिए. कोर्ट ने जांच में रोक या दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच जारी रहेगी.