(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:
सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत में अर्जी दाखिल कर 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स घोटाले में आगे की जांच के लिए अनुमति मांगी है. एजेंसी ने कहा कि उसे नई सामग्री और साक्ष्य मिले हैं जिसके आधार पर वह आगे जांच करना चाहती है. यह अर्जी एक फरवरी को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशु गर्ग की अदालत में दिया गया. यह अर्जी दिल्ली उच्च न्यायालय के 31 मई 2005 के आदेश को चुनौती देने के लिए सीबीआई की ओर से उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने से एक दिन पहले दाखिल की गई. उच्च न्यायालय ने अपने उस आदेश में मामले के सभी आरोपियों को आरोप-मुक्त कर दिया था.
जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत को निचली अदालत में आवेदन दायर करने के बारे में सूचित किया था. निचली अदालत ने मामले पर सुनवाई की तारीख 17 फरवरी को निर्धारित की है.
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एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा था, ‘सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया गया है. सीबीआई को निचली अदालत ने एक फरवरी के अपने आदेश के जरिए निर्देश दिया है कि उसके आवेदन पर 17 फरवरी को विचार किया जाएगा.’ जांच एजेंसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामले में सभी आरोपियों को आरोप-मुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को चुनौती दी थी.
VIDEO : फिर बाहर निकला बोफोर्स का 'जिन्न'
(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत को निचली अदालत में आवेदन दायर करने के बारे में सूचित किया था. निचली अदालत ने मामले पर सुनवाई की तारीख 17 फरवरी को निर्धारित की है.
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एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा था, ‘सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन दिया गया है. सीबीआई को निचली अदालत ने एक फरवरी के अपने आदेश के जरिए निर्देश दिया है कि उसके आवेदन पर 17 फरवरी को विचार किया जाएगा.’ जांच एजेंसी ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर मामले में सभी आरोपियों को आरोप-मुक्त करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को चुनौती दी थी.
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