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This Article is From Sep 28, 2019

CBI ने आरोपियों की मदद करने के लिए एफएसएल के पूर्व निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जांच में प्रथम दृष्टया यह स्थापित हुआ कि इन मामलों में एल बबितो देवी और श्रीवास्तव द्वारा दी गई रिपोर्ट और राय बाद में एफएसएल, रोहिणी के विशेषज्ञों और सीएफएसएल सीबीआई, नयी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा दी गई रिपोर्टों के विपरीत हैं.

CBI ने आरोपियों की मदद करने के लिए एफएसएल के पूर्व निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया
सीबीआई मुख्यालय (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

सीबीआई ने फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल), रोहिणी के पूर्व उप निदेशक एके श्रीवास्तव और एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह मामला रेप और अप्राकृतिक यौन संबंध एवं हत्या के तीन मामलों में डीएनए परीक्षण पर उनकी राय में कथित विसंगतियों को लेकर दर्ज किया गया है जिससे आरोपियों को मदद मिली. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि  तीन मामलों में से दो बलात्कार से संबंधित थे जबकि एक मामला अप्राकृतिक यौन संबंध एवं हत्या से जुड़ा हुआ था. इन मामलों में अधिकारियों द्वारा दी गई राय असंगत पाई गई. इसमें कहा गया है कि उन्होंने उपरोक्त मामलों के आरोपियों को कानूनी सजा से बचाने के इरादे से गलत रिकॉर्ड तैयार किया. 

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सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जांच में प्रथम दृष्टया यह स्थापित हुआ कि इन मामलों में एल बबितो देवी और श्रीवास्तव द्वारा दी गई रिपोर्ट और राय बाद में एफएसएल, रोहिणी के विशेषज्ञों और सीएफएसएल सीबीआई, नयी दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा दी गई रिपोर्टों के विपरीत हैं. सीबीआई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि देवी और श्रीवास्तव ने उपरोक्त मामलों के आरोपियों को अनुचित लाभ देने के लिए जानबूझकर या बेईमानी से गलत रिपोर्ट दी. दिल्ली पुलिस इन मामलों की जांच कर रही थी और ये मामले 2012-13 में दर्ज किए गए थे.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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