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This Article is From Aug 01, 2020

बैंकों से 80 करोड़ धोखाधड़ी मामले में गौर सन्स के राहुल गौर के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस

सीबीआई (CBI) ने रीयल इस्टेट समूह गौर सन्स (Gaursons) के चेयरमैन बीएल गौर (B L Gaur) के बेटे राहुल गौर (Rahul Gaur) के खिलाफ केस दर्ज किया है.

बैंकों से 80 करोड़ धोखाधड़ी मामले में गौर सन्स के राहुल गौर के खिलाफ CBI ने दर्ज किया केस
राहुल गौर के खिलाफ केस दर्ज.
नई दिल्ली:

सीबीआई (CBI) ने रीयल इस्टेट समूह गौर सन्स (Gaursons) के चेयरमैन बीएल गौर (B L Gaur) के बेटे राहुल गौर (Rahul Gaur) के खिलाफ केस दर्ज किया है. सीबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा और सिंडिकेट बैंक के साथ कथित रूप से 80 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के सिलसिले में मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि समूह की कंपनी ब्रायस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक आवासीय परिसर के निर्माण की योजना के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है.

अधिकारियों के अनुसार, कंपनी ने नोएडा के सेक्टर 150 में 291 लक्जरी अपार्टमेंट के एक अत्याधुनिक सर्वसुविधायुक्त आवासीय परिसर के निर्माण के लिए 250 करोड़ रुपये का स्वीकृत कराया था. इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा से 150 करोड़ रुपये और सिंडिकेट बैंक से 100 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर हुआ था. उन्होंने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने शिकायत में आरोप लगाया है कि बैंक ने 80 करोड़ रुपये जारी कर दिए थे, लेकिन परियोजना को शुरुआती स्तर पर ही अधर में छोड़ दिया गया.

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उसने आरोप लगाया कि खरीददारों के शुरुआती निवेश को निलंब लेखा (एस्क्रो खाते) में डाला जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अधिकारियों के अनुसार, कंपनी के खाते का फोरेंसिक ऑडिट किया गया, जिसमें धन को इधर-उधर लगाने और तथ्यों को छिपाने की बात सामने आई. उन्होंने कहा कि खाता 2015 में 80 करोड़ रुपये की देनदारी के साथ एनपीए हो गया था. (इनपुट भाषा से भी)

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