पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन का फाइल फोटो...
नई दिल्ली:
सीबीआई ने शुक्रवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन सहित कई अन्य के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया.
दयानिधि के आवास पर 764 हाई-स्पीड डेटा लाइनें एक निजी टीवी चैनल द्वारा इस्तेमाल करने से सरकारी खजाने को 1.78 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोप में आरोप-पत्र दाखिल किया गया.
सीबीआई ने कहा कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत चेन्नई की एक विशेष अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया.
जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र में कहा है कि दयानिधि को कुल 764 टेलीफोन नंबर मुहैया कराए गए, जिनके लिए कोई बिल नहीं बनाया गया, जिससे चेन्नई स्थित बीएसएनएल और दिल्ली स्थित एमटीएनएल को 1.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
सीबीआई ने पूर्व मंत्री के भाई और सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कलानिधि, बीएसएनएल के दो तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक, सन टीवी नेटवर्क के दो अधिकारी और दयानिधि के एक सहायक को भी आरोपी बनाया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
दयानिधि के आवास पर 764 हाई-स्पीड डेटा लाइनें एक निजी टीवी चैनल द्वारा इस्तेमाल करने से सरकारी खजाने को 1.78 करोड़ रुपये के नुकसान के आरोप में आरोप-पत्र दाखिल किया गया.
सीबीआई ने कहा कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत चेन्नई की एक विशेष अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया गया.
जांच एजेंसी ने आरोप-पत्र में कहा है कि दयानिधि को कुल 764 टेलीफोन नंबर मुहैया कराए गए, जिनके लिए कोई बिल नहीं बनाया गया, जिससे चेन्नई स्थित बीएसएनएल और दिल्ली स्थित एमटीएनएल को 1.78 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
सीबीआई ने पूर्व मंत्री के भाई और सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कलानिधि, बीएसएनएल के दो तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक, सन टीवी नेटवर्क के दो अधिकारी और दयानिधि के एक सहायक को भी आरोपी बनाया है.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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