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This Article is From Feb 21, 2018

3700 करोड़ का गबन: रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी से CBI दिल्‍ली में कर रही है पूछताछ

प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने देश में भूमि, समुद्र और हवाईअड्डों में सभी निकास द्वारों को अधिसूचित कर दिया है ताकि रोटोमैक पैन का प्रमोटर विक्रम कोठारी तथा उसके परिवार के सदस्य देश छोड़ कर न जा सकें. कोठारी के खिलाफ 3,700 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण की धोखाधड़ी को लेकर धन शोधन जांच चल रही है.

3700 करोड़ का गबन: रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी से CBI दिल्‍ली में कर रही है पूछताछ
रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठरी को पूछताछ के लिए सीबीआई दिल्‍ली लाई
नई दिल्ली: बैंकों से 3700 करोड़ के गबन के आरोप में रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को सीबीआई दिल्ली लेकर आई है. विक्रम कोठारी के बेटे राहुल कोठारी को भी सीबीआई दिल्ली ले आई है. मंलगवार शाम कानपुर में पूछताछ के लिए सीबीआई दोनों को साथ ले गई थी. लगातार दो दिनों तक सीबीआई ने कानपुर में इनके घर पर छापेमारी की है.

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वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने देश में भूमि, समुद्र और हवाईअड्डों में सभी निकास द्वारों को अधिसूचित कर दिया है ताकि रोटोमैक पैन का प्रमोटर विक्रम कोठारी तथा उसके परिवार के सदस्य देश छोड़ कर न जा सकें. कोठारी के खिलाफ 3,700 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण की धोखाधड़ी को लेकर धन शोधन जांच चल रही है.


जांच एजेंसी ने इस मामले में सबूत जुटाने के लिए उन्नाव और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर छापे भी मारे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार, ऋण की राशि का इच्छित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया. कोठारी, उसकी पत्नी साधना और पुत्र राहुल देश छोड़ कर भाग न सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए एक लुकआउट परिपत्र जारी कर केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा आव्रजन प्राधिकारियों को अधिसूचित किया गया है.

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प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन की रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत रोटोमैक कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ 18 फरवरी को आपराधिक आरोप लगाए. यह आरोप, सीबीआई द्वारा उसी दिन दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर लगाए गए.

VIDEO: रोटोमैक कंपनी के मालिक से सीबीआई कर रही पूछताछ

उधर, आयकर विभाग ने रोटोमैक समूह के कथित कर चोरी जांच के संबंध में 11 बैंक खातों में लेन-देन को रोक दी है. अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न बैंक शाखाओं में उनके खातों में लेनदेन पर रोक लगाई गई. शुरुआती जब्ती कार्रवाई करीब 85 करोड़ की ‘‘बकाया कर मांग’’ को ध्यान में रखकर की गई है.
 

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