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This Article is From Oct 08, 2015

‘फेसबुक’ पर आपत्तिजनक सामग्री डालने ओवैसी समेत दो लोगों पर मुकदमा

‘फेसबुक’ पर आपत्तिजनक सामग्री डालने ओवैसी समेत दो लोगों पर मुकदमा
असदुद्दीन ओवैसी (फाइल फोटो)
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ‘फेसबुक’ पर आपत्तिजनक सामग्री डालने के आरोप में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तथा उनके एक समर्थक के खिलाफ गुरुवार को मुकदमा दर्ज किया गया।

हिन्दू युवा वाहिनी ने की शिकायत
हिन्दू युवा वाहिनी के महानगर प्रभारी रामभुआल कुशवाहा की तहरीर पर राजघाट थाने में ओवैसी तथा उनके समर्थक मुहम्मद सुलतान के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 153 (अ) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 (अ) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

हालांकि मुकदमे की प्रति सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लव कुमार ने ओवैसी के खिलाफ मुकदमा होने से इनकार किया। मीडिया को मिली प्राथमिकी की प्रति में ओवैसी का नाम शामिल होने के सवाल पर कुमार ने कहा कि यह रिपोर्ट दर्ज करने वाले मुंशी की गलती से हो गया है। बहरहाल, खबर लिखे जाने तक रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

इस मामले में कुशवाहा द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक फेसबुक पर बने ‘आई सपोर्ट असदुद्दीन ओवैसी’ नामक पेज पर गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ की आपत्तिजनक तस्वीर को सुलतान नामक व्यक्ति ने कल साझा किया है। इसके जरिये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया गया है।

मामला दर्ज करके उसकी जांच दारोगा रामचरन कनौजिया को सौंपी गई है।

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