मुंबई:
देशद्रोह के आरोप में बंद कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से रिहा हो गए हैं। असीम ने जेल से रिहा होने के बाद कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी।
गौरतलब है कि असीम को मंगलवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट से 5000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। दरअसल, असीम के कुछ कार्टूनों को लेकर उन पर यह कार्रवाई की गई थी।
इंडिया अगेन्स्ट करप्शन के सदस्य मयंक गांधी ने त्रिवेदी से मंगलवार को मुलाकात के बाद जेल के बाहर संवाददाताओं को बताया था कि त्रिवेदी कल जेल से बाहर आ जाएंगे। जेल में कार्टूनिस्ट से मुलाकात करने वाले गांधी ने कहा कि जेल प्रशासन को जमानत संबंधी अदालत का आदेश मिल गया है। कानपुर निवासी कार्टूनिस्ट त्रिवेदी पहले उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को हटाए जाने तक जेल से बाहर नहीं आने के लिए अड़े थे।
इससे पहले, मंगलवार को ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने जेल में असीम से मुलाकात करने के बाद चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया, तो वह जेल के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। इस बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी उत्तर प्रदेश के निवासी असीम का समर्थन किया है।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह एवं न्यायमूर्ति नितिन जमदर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असीम को पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
गौरतलब है कि असीम को मंगलवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट से 5000 के निजी मुचलके पर जमानत मिली थी। दरअसल, असीम के कुछ कार्टूनों को लेकर उन पर यह कार्रवाई की गई थी।
इंडिया अगेन्स्ट करप्शन के सदस्य मयंक गांधी ने त्रिवेदी से मंगलवार को मुलाकात के बाद जेल के बाहर संवाददाताओं को बताया था कि त्रिवेदी कल जेल से बाहर आ जाएंगे। जेल में कार्टूनिस्ट से मुलाकात करने वाले गांधी ने कहा कि जेल प्रशासन को जमानत संबंधी अदालत का आदेश मिल गया है। कानपुर निवासी कार्टूनिस्ट त्रिवेदी पहले उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को हटाए जाने तक जेल से बाहर नहीं आने के लिए अड़े थे।
इससे पहले, मंगलवार को ही इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने जेल में असीम से मुलाकात करने के बाद चेतावनी दी थी कि यदि उन्हें रिहा नहीं किया गया, तो वह जेल के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। इस बीच, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने भी उत्तर प्रदेश के निवासी असीम का समर्थन किया है।
गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह एवं न्यायमूर्ति नितिन जमदर की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असीम को पांच हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
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