व्यभिचार के मामलों में क्या महिला के खिलाफ भी हो सकती कानूनी कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

कोर्ट ने कहा जब संविधान महिला और पुरुष दोनों को बराबर मानता है तो आपराधिक केसों में ये अलग क्यों?

व्यभिचार के मामलों में क्या महिला के खिलाफ भी हो सकती कानूनी कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली:

व्यभिचार के मामलों में क्या महिला के खिलाफ भी हो सकती कानूनी कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने IPC के सेक्शन 497 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा जब संविधान महिला और पुरुष दोनों को बराबर मानता है तो आपराधिक केसों में ये अलग क्यों? कोर्ट ने कहा कि जीवन के हर तौर तरीकों में महिलाओं को समान माना गया है तो इस मामले में अलग से क्यों बर्ताव हो. जब अपराध को महिला और पुरुष दोनों की सहमति के किया गया हो तो महिला को सरंक्षण क्यों दिया गया.

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IPC का सेक्शन 497 एक विवाहित महिला को सरंक्षण देता है भले ही उसके दूसरे पुरुष से संबंध हों. ये सेक्शन महिला को पीड़ित ही मानता है भले ही अपराध को महिला और पुरुष दोनों ने किया हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस प्रावधान की वैधता पर सुनवाई करेगा.  कोर्ट ने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में महिला के साथ अलग से बर्ताव नहीं किया जा सकता जब दूसरे अपराध में लैंगिक भेदभाव नहीं होता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पति महिला के साथ वस्तु की तरह बर्ताव नहीं कर सकता और महिला को कानूनी कार्रवाई से सरंक्षण मिलना चाहिए.

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कोर्ट ने कहा कि ये पुराना प्रावधान लगता है जब समाज में प्रगति होती है तो पीढ़ियों की सोच बदलती है. कोर्ट ने कहा कि इस बारे में नोटिस जारी किया जाता है और आपराधिक केसों में सामान्य तटस्थता दिखानी चाहिए. दरअसल केरल के एक्टीविस्ट जोसफ साइन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर IPC 497 की वैधता को चुनौती दी है. उनका कहना है कि पहले के तीन फैसलों में इसे बरकरार रखा गया और संसद को कानून में संशोधन करने की छूट दी गई.


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