आम बजट 2021: 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा

इस साल 6.8 करोड़ लोगों ने ITR भरा छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी. इसी क्रम में अप्रवासी भारतीय (NRI) के कर विवाद ऑनलाइन निपटाए जाएंगे

आम बजट 2021: 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा

Budget 2021: वित्‍त मंत्री ने बताया कि इस साल 6.8 करोड़ लोगों ने ITR भरा है

नई दिल्ली:

बजट 2021: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 75 साल से ऊपर वालों को ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) नहीं भरना पड़ेगा.  75 साल से अधिक के ऐसे बुजुर्गों, जिनकी आय का स्रोत पेंशन और ब्याज है, अब ITR नहीं फाइल करना होगा.सोमवार को  आम बजट  पेश करते हुए वित्‍त मंत्री ने कहा कि छोटे करदाताओं के विवादों के निपटारे के लिए कमेटी बनाई जा जाएगी .उन्‍होंने बताया कि इस साल 6.8 करोड़ लोगों ने ITR भरा छोटे करदाताओं के विवाद निपटारे के लिए कमेटी बनाई जाएगी. इसी क्रम में अप्रवासी भारतीय (NRI) के कर विवाद ऑनलाइन निपटाए जाएंगे.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2021 में कोरोना महामारी के झटके के कारण राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्‍पाद (GDP) का 9.5 फीसदी होगा. यह सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है. उन्‍होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा 6.8 फीसदी रह सकता है, लेकिन सरकार वित्त वर्ष 2025-26 तक इसे दोबारा GDP  के 4.5 फीसदी तक लाने का प्रयास करेगी.

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वित्‍त मंत्री ने कहा कि सरकार ने वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए मार्च 2021 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 फीसदी तक सीमित रखने का लक्ष्य पा लिया था, लेकिन महामारी के बाद अप्रत्याशित झटकों से सरकार ने खर्च बढ़ाया. करीब 27 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई. राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार एफआरबीएम कानून में बदलाव करेगी. 

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