New Delhi:
दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई को बृहस्पतिवार को बोफोर्स घोटाले से संबंधित उन दस्तावेजों को जारी करने का निर्देश दिया जिन्हें उसने मामले के आरोपी विन चड्ढा से 1997 में बरामद किया था। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद यादव ने दस्तावेजों को जारी करने में सीबीआई की ओर से कोई आपत्ति नहीं जताने के बाद इसे जारी करने का निर्देश दिया। सीएमएम ने कहा, सीबीआई को इसके मुख्यालय से दस्तावेजों को जारी करने का निर्देश दिया जाता है। एजेंसी ने कहा कि विन चड्ढा से बरामद दस्तावेजों एवं आलेखों के संबंध में एक मई 1997 के चार बरामदगी मेमो है। 24 अक्तूबर 2001 को चड्ढा की मौत हो जाने के बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामले बंद कर दिए गए थे। विन चड्ढा के पुत्र हर्ष वी चड्ढा ने दस्तावेजों को इस आधार पर जारी करने की मांग की थी कि सीबीआई द्वारा इटली के व्यवसायी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला वापस लेने की याचिका को अदालत के स्वीकार करने के बाद किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। सात अप्रैल को सीएमएम के समक्ष दायर आवेदन में चड्ढा के पुत्र ने कहा, इसलिए आग्रह किया जाता है कि अदालत कृपया सीबीआई को निर्देश दे कि वह एक मई 1997 को बरामद मेमो में वर्णित दस्तावेजों, आलेखों को आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को जारी कर दे।