बिहार CM नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 28 साल पुराने हत्या के मामले में हुए आरोप मुक्त

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 16 नवंबर, 1991 को हुई एक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है.

बिहार CM नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 28 साल पुराने हत्या के मामले में हुए आरोप मुक्त

नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

खास बातें

  • नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत
  • हत्या के मामले में नीतीश कुमार आरोप मुक्त
  • 16 नवंबर, 1991 को हुई थी हत्या
नई दिल्ली:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. 16 नवंबर, 1991 को हुई एक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए नीतीश कुमार के पक्ष में फैसला सुनाया है. मामले में अदालत ने बिहार के मुख्यमंत्री को आरोप मुक्त कर दिया है. गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत द्वारा 28 साल पुराने एक हत्या के मामले में दिए गए आदेश को मार्च 2019 में पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था. 

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जिसके बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी थी. बता दें कि पंडारक के ढीबर गांव में 16 नवंबर, 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन ग्रामीण सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में नीतीश कुमार सहित कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था. एफआईआर दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार सहित दो लोगों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपमुक्त कर दिया था.

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वर्ष 2009 में मृतक के भाई अशोक सिंह द्वारा बाढ़ के तत्कालीन एसीजेएम की कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीतीश कुमार को अभियुक्त बनाने की मांग की थी, जिसपर कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए केस चलाने की अनुमति दे दी थी. लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया था जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा. 

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