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This Article is From Oct 12, 2020

बिहार चुनाव : पहले चरण में 52 हजार मतदाताओं के घर पोस्टल बैलेट पहुंचाएगा चुनाव आयोग

Bihar Election 2020: चुनाव आयोग ने बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए डाक से वोटिंग की प्रक्रिया सरल बनाई, पहले चरण के 71 विधानसभा क्षेत्रों के चार लाख सीनियर सिटीजन और दिव्यांग वोटरों में से 52 हजार डाक मतपत्र से करेंगे मतदान

बिहार चुनाव : पहले चरण में 52 हजार मतदाताओं के घर पोस्टल बैलेट पहुंचाएगा चुनाव आयोग
2020 Bihar Assembly Election: प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

Bihar Election 2020: कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी के दौर में चुनाव आयोग (Election Commission) ने सुरक्षित तरीके से मतदान के लिए कुछ कदम उठाए हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण (First Phase) का मतदान 28 अक्टूबर को होगा. इस चरण में चार लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) और दिव्यांग मतदाता हैं. चुनाव आयोग के अधिकारी इनमें से 52 हजार उन मतदाताओं के पास पहुंचेंगे जिन्होंने डाक मतपत्रों के जरिए मतदान करने का विकल्प चुना है. चुनाव अधिकारी पोस्टल बैलेट (Postal Ballots) इन पात्र मतदाताओं तक पहुंचाएंगे. पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा. 

बिहार के 16 जिलों में फैले 71 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी. इन सीटों पर मतदान 28 अक्टूबर को होगा. इन निर्वाचन क्षेत्रों में चार लाख से अधिक मतदाता वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु) और PwD श्रेणियों के हैं. इनमें से 52 हजार से अधिक मतदाताओं ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुना है. इन मतदाताओं को समुचित सुरक्षित प्रक्रिया और गोपनीयता के साथ डाक मतपत्र दिए जाएंगे. इन वर्गों के बाकी मतदाता पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने के इच्छुक हैं. यह पहली बार है जब बिहार चुनाव में पोस्टल बैलेट की सुविधा को दो श्रेणियों के लिए बढ़ाया गया है.

चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तथा दिव्यांगों के लिए डाक मतपत्रों का चयन करने की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाया है. मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) 80 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों तथा दिव्यांगों के घरों तक डाक मतपत्रों के चयन के लिए आवश्यक फॉर्म पहुंचाएंगे. अगर मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं तो बीएलओ अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरा हुआ फॉर्म 12-डी एकत्र कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा.

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चुनाव आयोग (ईसी) ने तीन अक्टूबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में यह निर्देश दिया था. आयोग ने पिछले हफ्ते चुनावी प्रदेश बिहार की अपनी यात्रा के दौरान नागरिक संगठनों और मीडिया से प्राप्त सुझावों के आधार पर ये निर्देश जारी किए थे. आयोग ने कहा कि नए निर्देश सभी चुनावों और उप-चुनावों में लागू होंगे. इनमें वे उपचुनाव भी शामिल हैं जो 56 विधानसभा क्षेत्रों और एक लोकसभा सीट के लिए होने हैं. निर्देश के अनुसार, निर्वाचन अधिकारी (आरओ) मतदान टीम तैनात करेंगे जो पूर्व-सूचित तारीखों पर डाक मतपत्र वितरित और एकत्र करेगी तथा आरओ को सौंपेगी.

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