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This Article is From Jul 01, 2019

आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने किया रोक लगाने से इनकार

लोकसभा चुनाव से पहले एससी/एसटी संशोधन बिल पर बैकफुट पर आई मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का दांव चलकर नाराज सवर्णों को मनाने की कोशिश की थी. इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना गया था

आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने किया रोक लगाने से इनकार
फाइल फोटो
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
मोदी सरकार को बड़ी राहत
लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था ऐलान
नाराज सवर्णों को लुभाने की थी कोशिश
नई दिल्ली:

आर्थिक आधार पर गरीब तबके को दिए गए 10% आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से केन्द्र सरकार को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने केन्द्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट दो हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई करेगा. आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को 10%  आरक्षण देने के ख़िलाफ़ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है.  इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और सरकार ने इसे सही ठहराया था. याचिका में कहा गया है कि इस फैसले से इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के 50%की अधिकतम आरक्षण की सीमा का उल्लंघन होता है. 

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आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एससी/एसटी संशोधन बिल पर बैकफुट पर आई मोदी सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का दांव चलकर नाराज सवर्णों को मनाने की कोशिश की थी. इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना गया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए इस बिल के खिलाफ देश के कई हिस्सों में मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था. बीजेपी नेताओं को लगने लगा था कि उनके कोर वोट बैंक रहे सवर्ण चुनाव में बड़ा झटका दे सकते हैं.

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