बटला हाउस एनकाउंटर मामले (Batla House encounter case) में साकेत कोर्ट ने दोषी आरिज खान (Ariz Khan) को फांसी की सज़ा सुनाई है. कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना. इससे पहले 2013 में शहजाद अहमद को उम्रकैद की सज़ा हो चुकी है. दोनों बटला हाउस एनकाउंटर के बीच भाग गए थे. इनके 2 साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे जबकि एक आरोपी मौके से पकड़ा गया था. गौरतलब है कि इस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा शहीद हो गए थे जबकि 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे.
बटला हाउस एनकाउंटर केस में कोर्ट ने आरोपी आरिज को दोषी ठहराया
आरिज़ खान वर्ष 2008 में दिल्ली ,जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साज़िशकर्ता था. इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे. उस समय आरिज पर 15 लाख रुपये का इनाम था और इसके खिलाफ इंटरपोल के जरिये रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था. यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले आरिज़ खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने कहा कि 11 लाख का मुआवज़ा भी देना होगा,जिसमें से 10 लाख रुपये मोहनचंद शर्मा के परिवार को देना होगा.
बटला हाउस एनकाउंटर के आरोपी आरिज खान ने कैसे रखा गुनाहों की दुनिया में कदम
सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया था कि 'दोषी ने खतरनाक हथियार रखे हुए थे और इन्हीं हथियारों से उसने, ड्यूटी निभाते हुए पुलिस वालों पर गोली चलाई, इसकी वजह से इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा की मौत हो गई थी. सरकारी वकील ने आरिज के लिए फांसी की सजा देने की मांग की थी. सरकारी वकील के मुताबिक, मर्डर और पुलिस वाले के मर्डर में फर्क होता है. ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में मानी है. उन्होंने कहा कि दोषी सिर्फ दिल्ली में ही नही बल्कि जयपुर, अहमदाबाद और यूपी में धमाके करने में शामिल रहा है जिसमें काफी बेगुनाहों की जान गई थी. कोर्ट ने 8 मार्च को बहुचर्चित बटला हाउस एनकाउंटर केस में आरोपी आरिज़ खान को दोषी ठहराया था और 15 मार्च को सजा फैसला सुलाने का ऐलान किया था.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं