आरा:
बिहार के भोजपुर जिले में एक स्थानीय अदालत ने बिहारियों के खिलाफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में दुर्भावनापूर्वक लेख लिखने के एक मामले में पार्टी सुप्रीमो बाल ठाकरे के खिलाफ सोमवार को कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया। अभियोजन सूत्रों ने बताया कि अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (एसडीजेएम) एसबीएम त्रिपाठी ने सात मार्च 2008 को दायर मामले की सुनवाई करते हुए बाल ठाकरे के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया। अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने 2008 में बाल ठाकरे के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद पत्र दाखिल किया था जिसके बाद एसडीजेएम की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। राजेश कुमार सिंह ने बताया कि एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के आधार पर उन्हें सामना में प्रकाशित आलेख की जानकारी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शिवसेना प्रमुख के खिलाफ अदालत की शरण ली थी। उन्होंने बताया कि सुनवाई के लिए बार बार नोटिस तथा जमानती वारंट का जवाब नहीं देने पर ठाकरे के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी हुआ है।
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