आसाराम केस में गवाहों की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से जवाब मांगा
नई दिल्ली:
आसाराम मामले में गवाहों की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार को जवाब देने का आख़िरी मौका दिया है. चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. अब इस मामले की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी. 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को आसाराम के केस में चार गवाहों को सुरक्षा देने के आदेश दिए थे.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों की तरफ से मामले में अभी कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है. ऐसे में गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए क्योंकि उनको जान का खतरा बना हुआ है.
दरअसल, गवाहों की हत्या और धमकाने के आरोप के मामले में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया था कि 10 मुख्य गवाहों में से तीन की हत्या हो चुकी है और शेष सात पर जानलेवा हमले हो चुके हैं.
याचिका में यह मांग भी की गई कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं द्वारा तंत्र पूजा को लेकर भी सीबीआई जांच करवाई जाए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वे दोनों तंत्र पूजा किसी छोटे बच्चे की लाश के सामने करते हैं.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों की तरफ से मामले में अभी कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है. ऐसे में गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए क्योंकि उनको जान का खतरा बना हुआ है.
दरअसल, गवाहों की हत्या और धमकाने के आरोप के मामले में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका में कहा गया था कि 10 मुख्य गवाहों में से तीन की हत्या हो चुकी है और शेष सात पर जानलेवा हमले हो चुके हैं.
याचिका में यह मांग भी की गई कि आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं द्वारा तंत्र पूजा को लेकर भी सीबीआई जांच करवाई जाए. याचिका में आरोप लगाया गया है कि वे दोनों तंत्र पूजा किसी छोटे बच्चे की लाश के सामने करते हैं.
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