सहारा प्रमुख सुब्रत राय (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुब्रत रॉय और सहारा समूह के दो अन्य निदेशकों की परोल बढ़ाने का अंतरिम आदेश जारी करते हुए सहारा को दो अक्टूबर तक और 200 करोड़ रुपये जमा कराने को कहा. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने परोल बढ़ाते हुए सहारा से कहा कि 12 हजार करोड़ रुपये कैसे लौटाएंगे, इसका एक पुख्ता रोडमैप 24 अक्टूबर तक कोर्ट को बताएं.
कोर्ट ने कहा, 'सहारा की संपत्ति 1.87 लाख करोड़ की है और आप 12 हजार करोड़ नहीं दे पा रहे? ऐसा पहली बार नहीं है जब कोर्ट में सहारा की ओर से कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है. ढाई साल तक जब सहारा जेल में बंद थे तो कई प्रस्ताव दिए गए, लेकिन सब फेल हो गए. आपने जेल में रहकर सुविधाएं भी लीं लेकिन कोई हल नहीं निकला. इस बार कोर्ट को पुख्ता प्रपोजल चाहिए जिस पर एमिक्स और सेबी रजामंद हों.'
सहारा प्रमुख की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर 6000 करोड़ की देनदारी थी, वो देश छोड़कर गए और वापस नहीं लौटे. लेकिन हमने करीब 11000 करोड़ दे दिया है, बाकी पैसा भी देंगे. लेकिन इसके लिए जेल से बाहर रहना जरूरी है.
सेबी ने कोर्ट में कहा कि सहारा को 24 हजार करोड़ रुपये देने थे जिनमें से वो 10718 करोड़ रुपये दे चुके हैं.
पिछली सुनवाई में नाटकीय घटनाक्रम के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिल गई थी और सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी थी. जबकि उसी दिन सुबह कोर्ट ने उन्हें तुरंत जेल भेजे जाने का आदेश दे दिया था.
दरअसल, दोपहर बाद मामले की सुनवाई दोबारा शुरू होने पर सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से दूसरे वकील राजीव धवन के व्यवहार को लेकर माफी मांगी, और कोर्ट से सुब्रत रॉय को जेल भेजने का आदेश वापस लेने की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने आदेश पर पुनर्विचार करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें किसी से कोई समस्या नहीं है. हम सुबह मामले की सुनवाई टाल रहे थे, हम इसे एन्जॉय नहीं करते, यह हमारे लिए भी पीड़ाभरा होता है. हम भी दिन के ख़त्म होने पर सोचते हैं कि किसी को हमारे आदेश से तकलीफ तो नहीं हुई. कोई अगर बहुत अच्छा बोलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोर्ट पर हावी हो जाए. हमारी भी सहने की एक क्षमता होती है.'
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह के दो अन्य निदेशकों को दी गई जमानत समेत सभी अंतरिम राहत पिछले शुक्रवार को रद्द कर दी थी और उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने कहा, 'सहारा की संपत्ति 1.87 लाख करोड़ की है और आप 12 हजार करोड़ नहीं दे पा रहे? ऐसा पहली बार नहीं है जब कोर्ट में सहारा की ओर से कोई प्रस्ताव दिया जा रहा है. ढाई साल तक जब सहारा जेल में बंद थे तो कई प्रस्ताव दिए गए, लेकिन सब फेल हो गए. आपने जेल में रहकर सुविधाएं भी लीं लेकिन कोई हल नहीं निकला. इस बार कोर्ट को पुख्ता प्रपोजल चाहिए जिस पर एमिक्स और सेबी रजामंद हों.'
सहारा प्रमुख की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर 6000 करोड़ की देनदारी थी, वो देश छोड़कर गए और वापस नहीं लौटे. लेकिन हमने करीब 11000 करोड़ दे दिया है, बाकी पैसा भी देंगे. लेकिन इसके लिए जेल से बाहर रहना जरूरी है.
सेबी ने कोर्ट में कहा कि सहारा को 24 हजार करोड़ रुपये देने थे जिनमें से वो 10718 करोड़ रुपये दे चुके हैं.
पिछली सुनवाई में नाटकीय घटनाक्रम के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिल गई थी और सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने उन्हें 30 सितंबर तक की मोहलत दे दी थी. जबकि उसी दिन सुबह कोर्ट ने उन्हें तुरंत जेल भेजे जाने का आदेश दे दिया था.
दरअसल, दोपहर बाद मामले की सुनवाई दोबारा शुरू होने पर सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से दूसरे वकील राजीव धवन के व्यवहार को लेकर माफी मांगी, और कोर्ट से सुब्रत रॉय को जेल भेजने का आदेश वापस लेने की मांग की. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अपने आदेश पर पुनर्विचार करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमें किसी से कोई समस्या नहीं है. हम सुबह मामले की सुनवाई टाल रहे थे, हम इसे एन्जॉय नहीं करते, यह हमारे लिए भी पीड़ाभरा होता है. हम भी दिन के ख़त्म होने पर सोचते हैं कि किसी को हमारे आदेश से तकलीफ तो नहीं हुई. कोई अगर बहुत अच्छा बोलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह कोर्ट पर हावी हो जाए. हमारी भी सहने की एक क्षमता होती है.'
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय और समूह के दो अन्य निदेशकों को दी गई जमानत समेत सभी अंतरिम राहत पिछले शुक्रवार को रद्द कर दी थी और उन्हें हिरासत में लेने का निर्देश दिया था.
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