कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने कहा कि बैन करने का कोई लॉ नहीं है....
नई दिल्ली:
घरेलू एयरलाइन कंपनियों द्वारा शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के अपने विमानों में सफर करने पर रोक लगाने के बीच सरकार ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत ऐसी रोक लगाई जा सके. कानून राज्य मंत्री पी पी चौधरी ने एक निजी टेलीविजन चैनल से कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे सजा दी जा सकती है लेकिन उसे विमान में सफर करने से नहीं रोका जा सकता. उधर, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, 'एयर इंडिया को आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है और उसे विचार करने की जरूरत है कि अगर जनता ने एयरलाइन को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला ले लिया तब क्या होगा.
चौधरी ने कहा, "ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी व्यक्ति को विमान में सफर करने से रोके. यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप उसे दंडित कर सकते हैं. यद्यपि किसी को टिकट नहीं देना कोई सजा नहीं है जब ऐसा कोई कानून नहीं है. मेरी जानकारी में ऐसा कोई कानून नहीं है." इससे पहले दिन में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कथित रूप से कहा कि रोक की वैधता की जांच पड़ताल करने की जरूरत है. यद्यपि एयरलाइन कंपनियों ने कदम का यह कहते हुए बचाव किया कि किसी व्यक्ति के विमान में सफर करने पर रोक लगाना उनके अधिकार-क्षेत्र में है.
उधर, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइंस ने कहा- एयर एक्ट 1972 के तहत किसी को भी उड़ान से रोक सकते हैं. एयरइंडिया के उच्च अधिकारी ने कहा कि एयर एक्ट 1972 के चैप्टर-4 के तहत एयरलाइन्स को यह हक है कि वह किसी को भी टिकट देने से ना कर सकती है. इसके अलावा एयरक्राफ्ट रुल्स 1937 का नियम-22 और 23 गायकवाड़ पर रोक को सही ठहराता है.
शिवसेना सांसद ने उड़ान प्रतिबंध के बाद पकड़ी ट्रेन
एयर इंडिया के एक कर्मचारी से मारपीट करने पर घरेलू एअरलाइनों द्वारा लगाए गए उड़ान प्रतिबंध के चलते शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ को शुक्रवार को ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी. रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गायकवाड़ हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से रवाना हुए. अधिकारी ने बताया कि सांसद ने मुंबई राजधानी के एसी 2 टियर कोच नंबर ए-1 में तीन सीट बुक कराई हैं. उनके साथ एक व्यक्ति है. उन्होंने बताया कि सांसद के साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मथुरा स्टेशन पर एक डॉक्टर ने उन्हें देखा. ट्रेन के सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचने की उम्मीद है.
चौधरी ने कहा, "ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी व्यक्ति को विमान में सफर करने से रोके. यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो आप उसे दंडित कर सकते हैं. यद्यपि किसी को टिकट नहीं देना कोई सजा नहीं है जब ऐसा कोई कानून नहीं है. मेरी जानकारी में ऐसा कोई कानून नहीं है." इससे पहले दिन में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कथित रूप से कहा कि रोक की वैधता की जांच पड़ताल करने की जरूरत है. यद्यपि एयरलाइन कंपनियों ने कदम का यह कहते हुए बचाव किया कि किसी व्यक्ति के विमान में सफर करने पर रोक लगाना उनके अधिकार-क्षेत्र में है.
उधर, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एयरलाइंस ने कहा- एयर एक्ट 1972 के तहत किसी को भी उड़ान से रोक सकते हैं. एयरइंडिया के उच्च अधिकारी ने कहा कि एयर एक्ट 1972 के चैप्टर-4 के तहत एयरलाइन्स को यह हक है कि वह किसी को भी टिकट देने से ना कर सकती है. इसके अलावा एयरक्राफ्ट रुल्स 1937 का नियम-22 और 23 गायकवाड़ पर रोक को सही ठहराता है.
शिवसेना सांसद ने उड़ान प्रतिबंध के बाद पकड़ी ट्रेन
एयर इंडिया के एक कर्मचारी से मारपीट करने पर घरेलू एअरलाइनों द्वारा लगाए गए उड़ान प्रतिबंध के चलते शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ को शुक्रवार को ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी. रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गायकवाड़ हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से मुंबई के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से रवाना हुए. अधिकारी ने बताया कि सांसद ने मुंबई राजधानी के एसी 2 टियर कोच नंबर ए-1 में तीन सीट बुक कराई हैं. उनके साथ एक व्यक्ति है. उन्होंने बताया कि सांसद के साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मथुरा स्टेशन पर एक डॉक्टर ने उन्हें देखा. ट्रेन के सुबह 10 बजे मुंबई पहुंचने की उम्मीद है.
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