क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में शाहरुख खान (ShahRukh Khan) के बेटे आर्यन खान ( Aryan Khan) की जमानत अर्जी पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इस केस में बुधवार की हुई सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी और बुधवार को भी आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई थी. वहीं आर्यन खान और दूसरे आरोपियों को न्यायिक हिरासत होने के बाद आर्थर रोड जेल ले जाया गया है. कोविड काल मे पहले कुछ दिन जेल में क्वारंटाइन में रखा जाता है. ऑर्थर रोड जेल सुपरिटेंडेंट नितिन वायचाल ने NDTV को बताया कि सभी क्वारंटाइन पीरियड पूरा हुआ और कोविड रिपोर्ट भी निगेटिव आई है इसलिए अब सबको अलग-अलग बैरक में शिफ्ट किया गया है. आर्यन खान के साथ इस मामले में गिरफ्तार अन्य पांच लोगों को भी कॉमन बैरक में शिफ्ट कर दिया गया है. 23 साल के आर्यन खान को न्यायिक हिरासत तहत ऑर्थर रोड जेल भेज दिया गया था. उनकी गिरफ्तारी को करीब दो सप्ताह हो चुके हैं.
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आर्यन की जमानत के मामले में कोर्ट में आज भी सुनवाई हो रही है. ASG ने कोर्ट में कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि आर्यन को केवल 1 साल की सज़ा हो सकती है. अगर दूसरे आरोपियों से उनके तार जुड़ते हैं, तो जो सज़ा दूसरों पर होगी, वही सज़ा इन पर भी लागू की जा सकती है. शोविक चक्रवती के मामले का ज़िक्र करते हुए बताया कि शोविक के पास से ड्रग्स नहीं मिले थे, इस मामले में ड्रग्स भी मिला है. इस मामले में जमानत नहीं दी जा सकती.
NCB ने कोर्ट में हलफनामाम दाखिल कर बताया है कि आर्यन खान कुछ लोगों को संपर्क में थे, जो मादक पदार्थों की खरीब में अंतराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य लग रहे हैं. इस मामले में विदेश में हुए पैसों के लेन-देन और जांच की जरूरत है. इस मामले में आरोपियों पर अलग अलग से विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि सभी आरोपी अपराध की साजिश में आपस में करीब से जुड़े हैं. इसमें आर्यन खान भी शामिल हैं. एनसीबी ने ये भी बताया कि जांच के दौरान मिली सामग्री से खुलासा हुआ है कि आर्यन खान की मादक पदार्थ की गैर कानूनी खरीद और विपणन में भी भूमिका है.
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बता दें कि बुधवार को कोर्ट में बचाव पक्ष और एनसीबी के बीच लंबी बहस चली थी. आर्यन खान के वकील ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन के पास किसी तरह का ड्रग्स नहीं मिला है. उनके पास कैश भी बरामद नहीं हुआ है. वहीं एनसीबी ने दलील दी थी कि आर्यन खान पैडलर के संपर्क में थे और ये बड़ी साजिश हो सकती है. एनसीबी ने ये भी कहा किसी एक आरोपी के पास सामग्री न मिलने का मतलब ये नहीं है कि वह साजिश का हिस्सा नहीं है.
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