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This Article is From Jan 21, 2011

आरुषि हत्याकांड : राजेश तलवार की याचिका खारिज

गाजियाबाद: गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजेश तलवार के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने जांच एजेंसी से अपनी बेटी आरुषि की हत्या के मामले को बंद करने के संबंध में दाखिल रिपोर्ट के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की मांग की थी। अदालत ने कहा कि उन्हें मामले को बंद करने के संबंध में एजेंसी की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। अदालत इस मामले में आगे की सुनवाई 25 जनवरी को करेगी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, सीआरपीसी की धारा 207 के तहत प्रावधान है कि अभियुक्त को वे सारे दस्तावेज दिए जाने चाहिए जिसके आधार पर उसके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया है ताकि अदालत में वह अपना बचाव कर सके। अदालत ने कहा, लेकिन मौजूदा मामले में सीबीआई ने मामले को बंद करने के लिए रिपोर्ट दाखिल की है। ऐसी स्थिति में आवेदक (राजेश तलवार) को अभियुक्त की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है जैसा अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था। साथ ही प्रथम सूचनादाता को दस्तावेजों की प्रति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा, जब तक मामले को बंद करने से संबंधित रिपोर्ट पर फैसला नहीं कर लिया जाता तब तक शिकायतकर्ता या किसी अन्य याचिकाकर्ता को प्रति नहीं दी जा सकती। इसलिए आवेदन को खारिज किया जाता है।

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आरुषि, राजेश तलवार