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This Article is From Jan 10, 2019

पाकिस्तान का संदिग्ध जासूस गिरफ्तार: सेना में करता था पोर्टर का काम, 'लोकेशन, हथियार और तोपों की देता था जानकारी'

राज्य पुलिस प्रमुख ने कहा कि सेना के जवानों ने उसे छह जनवरी को गिरफ्तार किया और एक दिन बाद उसे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया.

पाकिस्तान का संदिग्ध जासूस गिरफ्तार: सेना में करता था पोर्टर का काम, 'लोकेशन, हथियार और तोपों की देता था जानकारी'
आरोपी की पहचान निर्मल राय के रूप में की गई है.
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
एक महीने से रखी जा रही थी नजर
छह जनवरी को किया गया गिरफ्तार
पहले दुबई में करता था काम
ईटानगर:

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में भारत-चीन सीमा (Indo-China Border) के निकट अंजाव जिले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एक संदिग्ध जासूस (Pakistani Spy) को गिरफ्तार किया गया है. सैन्य सूत्रों ने बताया कि आरोपी की पहचान निर्मल राय के रूप में की गई है. वह असम के तिनसुकिया जिले के सदिया का रहने वाला है. प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एस बी के सिंह ने बताया कि वह सेना में किबिथु और दिचु सीमा चौकी पर पोर्टर का काम करता था. ये दोनों सीमा चौकी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थित हैं. 

राज्य पुलिस प्रमुख ने कहा कि सेना के जवानों ने उसे छह जनवरी को गिरफ्तार किया और एक दिन बाद उसे अरुणाचल प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया. उन्होंने बताया, ‘राय नेपाली समुदाय से है. किबिथु आने से पहले वह 2016 से 2018 तक दुबई में एक बर्गर की दुकान पर काम कर चुका है.' सिंह ने बताया कि इस मामले में विस्तृत जानकारी उससे पूछताछ के बाद ही मिल सकेगी. सेना के सूत्रों ने बताया कि राय के संदिग्ध व्यवहार के कारण पिछले एक महीने से उस पर नजर रखी जा रही थी.

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सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के दुबई स्थित हैंडलरों ने संदिग्ध जासूस को वहीं प्रशिक्षण दिया होगा और उसकी भर्ती की होगी. नाम नहीं बताने की शर्त पर उन्होंने बताया कि वह किबिथु स्थित सैन्य इकाई के लोकेशन और तैनाती, हथियारों और तोपों के बारे में संवेदनशील जानकारियां बताता था. साथ ही वह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में भी जरूरी सूचनायें साझा करता था.' 

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साथ ही सैन्य अधिकारी ने बताया कि राय के पास से एक स्मार्ट फोन बरामद किया गया है. राय की गिरफ्तारी शासकीय गुप्त बात अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं.

(इनपुट- भाषा)

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