यह ख़बर 12 मार्च, 2013 को प्रकाशित हुई थी

बलात्काररोधी विधेयक पर मंत्रीसमूह बुधवार तक कर लेगा पूरा काम : चिदंबरम

खास बातें

  • कैबिनेट में मतभेद के बीच बलात्कारियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंत्रीसमूह के विचारार्थ भेज दिया गया। मंत्रिसमूह ने अपनी पहली बैठक की और इसमें आम सहमति बनाने के लिहाज से काफी प्रगति होने की खबर है।
नई दिल्ली:

कैबिनेट में मतभेद के बीच बलात्कारियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने वाले विधेयक को मंत्रीसमूह के विचारार्थ भेज दिया गया। मंत्रिसमूह ने अपनी पहली बैठक की और इसमें आम सहमति बनाने के लिहाज से काफी प्रगति होने की खबर है।

मंत्रीसमूह के अपना कार्य बुधवार तक पूरा करने की उम्मीद है ताकि गुरुवार को कैबिनेट नए सिरे से आपराधिक कानून संशोधन विधेयक 2013 पर विचार कर सके।

कैबिनेट की घंटेभर चली बैठक में पीछा करने, दर्शनरति (गुप्तांगों या रतिक्रिया को देखने की विकृति) और सहमति से सेक्स करने की आयु घटाकर 16 साल करने जैसे मुद्दों से जुड़े कुछ प्रावधानों को लेकर मतभेद थे ।

इसके बाद तय किया गया कि विधेयक को वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्रीसमूह के विचारार्थ भेजा जाए। यह विधेयक तीन फरवरी को जारी आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश की जगह लेगा।

मंत्रीसमूह की पहली बैठक के तत्काल बाद चिदंबरम ने कहा कि हमने काफी हद तक अपना कार्य पूरा कर लिया है। चिदंबरम का मानना है कि इसे अंतिम रूप देने के लिए उन्हें अब केवल एक घंटे या कुछ और समय की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि मंत्रीसमूह की बुधवार शाम को फिर बैठक होगी और कार्य पूरा हो जाएगा और विधेयक गुरुवार को कैबिनेट के विचारार्थ जाएगा।

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चिदंबरम ने कहा कि जिन प्रावधानों पर हमने विचार किया, उन्हें लेकर सभी के नजरिये को सुना गया और सामंजस्य स्थापित करने के बाद प्रावधान विशेष का अंतिम प्रारूप सामने आया। शेष बचे प्रावधानों के मामले में भी ऐसा ही किया जाएगा और बुधवार को कार्य पूरा हो जाएगा।