
प्रतिबंधित माओवादी संगठनों से संपर्क और भीमा कोरेगांव हिंसा के लिए जिम्मेदार होने का आरोप झेल रहे प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई सोमवार को टल गई. बॉम्बे हाईकोर्ट मामले की सुनवाई 22 फरवरी को करेगा.
अदालत ने आनंद तेलतुंबड़े को 14 और 18 फरवरी को मुख्य जांच अधिकारी के सामने जांच के लिए मौजूद रहने को कहा है. अदालत ने यह भी कहा है कि 22 फरवरी तक पुणे पुलिस आनंद तेलतुंबड़े को हिरासत में नहीं रख सकती और अगर पुणे पुलिस आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार भी करती है तो उसे फौरन जमानत देनी पड़ेगी.
Bombay High Court says, "In case Anand Teltumbde is arrested by Pune Police, he should be released on the bond of Rs 1 lakh with one or more surety." Also, he has to appear before Pune Police on 14&18 Feb for investigation. https://t.co/9UQ9JIcgjz
— ANI (@ANI) February 11, 2019
इससे पहले पुणे के सेशन कोर्ट में 31 जनवरी को आनंद तेलतुंबड़े ने अग्रिम जमानत के लिए अर्ज़ी दाखिल की थी. मामले की सुनवाई के दौरान पुणे पुलिस ने अदालत से कहा कि इस मामले में हलफनामा दायर करने के मोहलत लिए मोहलत दी जाए. इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी को तय की थी.
VIDEO : आनंद तेलतुंबड़े की गिरफ्तारी पर रोक
आनंद तेलतुंबड़े ने एनडीटीवी से बात करते हुए अपने खिलाफ लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया. आनंद तेलतुंबड़े पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की संबंधित धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं.
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