
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:
आम्रपाली के प्रमोटरों को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रोमोटरों के देश छोड़कर जाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की इजाजत के बिना वे बाहर नहीं जा सकते हैं. कुछ खरीदारों की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया कि ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली सिलिकन सिटी में उन्होंने निवेश किया था लेकिन उन्हें ना तो घर मिला और ना ही रिफंड मिला.
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अब कंपनी के खिलाफ दिवाला घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में खरीदारों को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए. याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट खरीदारों के हितों की रक्षा करे. प्रमोटर सुन नहीं रहे हैं और वो इस तरह भाग नहीं सकते हैं. उन्होंने मांग की कि उनके देश छोड़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए.
VIDEO: आम्रपाली पर सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने खरीदारों की ओर से वरिष्ठ वकील शेखर नाफडे को दिवालिया प्रक्रिया के द्वारा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने पेश होकर उनकी बात रखने को कहा. अब चार हफ्ते के बाद सुनवाई होनी है.
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