कालाधन मामले में केंद्र सरकार द्वारा विदेशी बैंकों में खाता रखने वाले 627 व्यक्तियों के नामों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाने के बाद अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि आयकर कानून के तहत इन खातों की जांच के लिए समयसीमा 31 मार्च, 2015 है।
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि खाताधारकों के नाम वाला सीलबंद लिफाफा विशेष जांच दल को दिया जाए। साथ ही न्यायालय ने केंद्र सरकार को दूसरे देशों के साथ हुई संधियों से जुड़ी समस्याएं भी विशेष जांच दल के समक्ष रखने की अनुमति दी है।
अटॉर्नी जनरल ने कहा, इसके बाद हम उनसे अदालत में 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में आज हमने जो सीलबंद लिफाफा सौंपा, उसमें स्थिति रिपोर्ट के साथ करीब 627-628 खातों के बारे में जानकारी है। इन खातों की जांच और आकलन की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2015 है।
अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने लिफाफा नहीं खोला और आदेश दिया कि सीलबंद लिफाफा विशेष जांच दल को सौंप दिया जाए। इसके बाद विशेष जांच दल देखेगा कि आगे क्या करना है और वह कानून के अनुसार कार्रवाई करेगा।
सुनवाई के तत्काल बाद एजी ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि इससे पहले, जून में यही सूची विशेष जांच दल को दी गई थी। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल को सरकार द्वारा दी गई सूची का सत्यापन करने तथा कानून के अनुसार जांच जारी रखने को कहा है। रोहतगी ने कहा, न्यायालय ने हमें दूसरे देशों के साथ हुई संधियों के बारे में हमारी समस्याएं विशेष जांच दल के समक्ष रखने की अनुमति दे दी है।
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