केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन के खिलाफ अगस्त अंत तक आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा।
सीबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील केके वेणुगोपाल ने न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ से कहा आरोप पत्र देश में जुटाए गए साक्ष्यों पर आधारित होगा, क्योंकि मलेशियाई अधिकारियों ने सहयोग करने से इंकार कर दिया।
वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया, 'मलेशिया को लेकर हमें समस्या हुई है। पिछले दो वर्षों से वे अपराध के सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने भारत में दिए गए विभिन्न बयानों का जिक्र करते हुए हमारे राजदूत को एक कड़ा पत्र भी लिखा।'
इस पर न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि इस मुद्दे को भारत को उठाना पड़ेगा। वेणुगोपाल ने कहा कि कुछ कड़े कदम उठाने होंगे।
सीबीआई ने मंगलवार को न्यायालय से कहा कि विशेष सरकारी वकील यूयू ललित के स्थान पर किसी और वकील को नियुक्त करने की जरूरत है, क्योंकि उनका नाम सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए तय हो गया है। इस पर न्यायालय ने वेणुगोपाल से तीन स्वतंत्र लोगों के नाम सुझाने के लिए कहा, ताकि उन पर न्यायालय विचार कर सके।
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