पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं.
नई दिल्ली:
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत याचिका पर सीबीआई शुक्रवार को जवाब देगी. बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए.
सीबीआई ने कहा, तक़रीबन 2 लाख से ज्यादा के पेपर हैं इसलिए जवाब दाखिल करने में समय लगेगा. सीबीआई ने कहा, हमारा ये कहीं से इरादा नहीं है कि मामले की सुनवाई में देरी की जाए. इस लिए मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए.
बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमने हमेशा जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है. चाहे वो सीबीआई हो या ईडी. जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया वो हमेशा गए.
सभी दस्तावेज जो सीबीआई ने मांगे थे वो हमेशा दिए गए इतना ही नहीं ईडी ने परिवार वालों से जो दस्तावेज मांगे वो दिए गए. सीबीआई ने कभी भी ये आरोप नहीं लगाया कि त्यागी ने जांच में सहयोग नहीं किया.
सीबीआई ये भी नहीं कह सकती कि त्यागी कहीं विदेश भाग सकते हैं. परिवार की सम्पति, बैंक अकाउंट और विदेशी टूर की सारी जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा की गई है.
त्यागी ने कभी भी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर के सौदे में कोई भूमिका अदा नहीं की. ये सिविलियन निर्णय था. हेलिकॉप्टर का टेक्निकल ट्रॉयल उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ.
17 दिसंबर 2016 की सीबीआई की न्यायिक हिरासत अर्जी का बचाव पक्ष ने जिक्र किया. कहा, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. बचाव पक्ष के तरफ से दलील दी गई कि सीबीआई की महज एक शंका है कि अगर जमानत दी जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं लेकिन ये केवल शंका है और शंका जमानत न देने का आधार नहीं हो सकता.
बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट के दूसरे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इन फैसलों में कोर्ट ने साफ़ किया है कि केवल संदेह के आधार पर कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, केवल इसी आधार पर जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता.
बचाव पक्ष ने कहा कि त्यागी 72 साल के बुजुर्ग हैं. वॉर हीरो हैं. हार्ट की प्रॉबल्म है, बाईपास हो चुका है. इसके अलावा और भी दूसरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है. 44 साल तक उन्होंने भारतीय वायु सेना की सेवा की है. अदालत में सुनवाई के दौरान सेना के कई लोग मौजूद रहते हैं, जो उनके साथ हैं. कृपया उनको घर जाने दें.
गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की गई. पिछली सुनवाई में अदालत ने एसपी त्यागी को 30 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था.
अदालत ने त्यागी, उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी और दिल्ली के वकील गौतम खेतान को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. त्यागी समेत दूसरे लोगों पर ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में हुई गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है.
यूपीए सरकार ने फरवरी, 2010 में ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से समझौता किया था. 3600 करोड़ रुपये के समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 12 एडब्ल्यू101 हेल्कॉप्टर खरीदे जाने थे.
सीबीआई ने कहा, तक़रीबन 2 लाख से ज्यादा के पेपर हैं इसलिए जवाब दाखिल करने में समय लगेगा. सीबीआई ने कहा, हमारा ये कहीं से इरादा नहीं है कि मामले की सुनवाई में देरी की जाए. इस लिए मामले की सुनवाई शुक्रवार को की जाए.
बचाव पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमने हमेशा जांच एजेंसी के साथ सहयोग किया है. चाहे वो सीबीआई हो या ईडी. जब भी पूछताछ के लिए बुलाया गया वो हमेशा गए.
सभी दस्तावेज जो सीबीआई ने मांगे थे वो हमेशा दिए गए इतना ही नहीं ईडी ने परिवार वालों से जो दस्तावेज मांगे वो दिए गए. सीबीआई ने कभी भी ये आरोप नहीं लगाया कि त्यागी ने जांच में सहयोग नहीं किया.
सीबीआई ये भी नहीं कह सकती कि त्यागी कहीं विदेश भाग सकते हैं. परिवार की सम्पति, बैंक अकाउंट और विदेशी टूर की सारी जानकारी जांच एजेंसी के साथ साझा की गई है.
त्यागी ने कभी भी अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर के सौदे में कोई भूमिका अदा नहीं की. ये सिविलियन निर्णय था. हेलिकॉप्टर का टेक्निकल ट्रॉयल उनके रिटायरमेंट के बाद हुआ.
17 दिसंबर 2016 की सीबीआई की न्यायिक हिरासत अर्जी का बचाव पक्ष ने जिक्र किया. कहा, इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाए. बचाव पक्ष के तरफ से दलील दी गई कि सीबीआई की महज एक शंका है कि अगर जमानत दी जाती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं लेकिन ये केवल शंका है और शंका जमानत न देने का आधार नहीं हो सकता.
बचाव पक्ष की तरफ से कोर्ट के दूसरे फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इन फैसलों में कोर्ट ने साफ़ किया है कि केवल संदेह के आधार पर कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, केवल इसी आधार पर जमानत देने से इंकार नहीं किया जा सकता.
बचाव पक्ष ने कहा कि त्यागी 72 साल के बुजुर्ग हैं. वॉर हीरो हैं. हार्ट की प्रॉबल्म है, बाईपास हो चुका है. इसके अलावा और भी दूसरी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है. 44 साल तक उन्होंने भारतीय वायु सेना की सेवा की है. अदालत में सुनवाई के दौरान सेना के कई लोग मौजूद रहते हैं, जो उनके साथ हैं. कृपया उनको घर जाने दें.
गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की गई. पिछली सुनवाई में अदालत ने एसपी त्यागी को 30 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा था.
अदालत ने त्यागी, उनके रिश्तेदार संजीव त्यागी और दिल्ली के वकील गौतम खेतान को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. त्यागी समेत दूसरे लोगों पर ब्रिटेन की अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी से 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में हुई गड़बड़ी में शामिल होने का आरोप है.
यूपीए सरकार ने फरवरी, 2010 में ब्रिटेन की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से समझौता किया था. 3600 करोड़ रुपये के समझौते के तहत भारतीय वायुसेना के लिए 12 एडब्ल्यू101 हेल्कॉप्टर खरीदे जाने थे.
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