फांसी की सजा के बाद बांग्लादेश से फरार शातिर को दिल्ली पुलिस ने दबोचा,भारत में 10 वर्ष से...

मासूम उर्फ सरवर को बांग्लादेश की अदालत (Bangladesh Court) ने साल 2005 में अपहरण और हत्या के आरोप में साल 2013 में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उसने अवैध तरीके से भारत में दाखिल होकर दिल्ली में अपना ठिकाना बना लिया था

फांसी की सजा के बाद बांग्लादेश से फरार शातिर को दिल्ली पुलिस ने दबोचा,भारत में 10 वर्ष से...

हत्याभियुक्त मासूम उर्फ सरवर 2010 में जमानत के बाद फरार होकर आ गया था भारत

नई दिल्ली:

बांग्लादेश (Bangladesh)  में हत्या के आरोप में फांसी का सजा (Death sentence)  मिलने के बाद फरार हुए एक शातिर अपराधी को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच (Delhi Police Crime Branch) की टीम ने दबोच लिया है. अपराधी भारत में ठिकाना बनाकर पिछले दस साल से पहचान छिपाकर रह रहा था.दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एसटीएफ (STF) लगातार बांग्लादेशी अपराधियों की धड़पकड़ में जुटी हुई है, जो अवैध तरीके से सीमा पार करके भारत में दाखिल होते हैं. साथ ही यहां हत्या लूट बलात्कार जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं. 

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के डीसीपी भीष्म सिंह के मुताबिक मासूम उर्फ सरवर को बांग्लादेश की अदालत (Bangladesh Court) ने साल 2005 में अपहरण और हत्या के आरोप में साल 2013 में मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उसने अवैध तरीके से भारत में दाखिल होकर दिल्ली में अपना ठिकाना बना लिया था. इसके बाद क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों के साथ उसे गिरफ्तार किया है. डीसीपी के मुताबिक, मासूम उर्फ सरवर ने साल 2005 में अपने 4 साथियों के साथ बांग्लादेश में जहिदुल इस्लाम नाम के शख्स का अपहरण किया था और फिर उसकी बेरहमी से हत्या की थी और उसकी लाश के कई टुकड़े कर दिए थे.

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

बांग्लादेश की अदालत ने मासूम समेत सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था. ट्रायल के दौरान मासूम के सभी साथी बरी हो गए थे लेकिन मासूम उर्फ सरवर को अदालत ने फांसी की सजा 2013 में सुना दी थी, मासूम को साल 2010 में जब बेल मिली थी तो वह भारत में दाखिल हो गया था और दिल्ली में अपना ठिकाना बना लिया था. दिल्ली क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली तो मासूम को गिरफ्तार किया गया. बांग्लादेश के दूतावास को इसकी जानकारी दे दी गई है. मासूम को आर्म्स एक्ट और फॉरन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है