अशोक चव्हाण (फाइल फोटो)
महाराष्ट्र के चर्चित आदर्श घोटाला मामले में उस समय नया मोड़ आ गया, जब राज्यपाल ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी। गौरतलब है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दूसरी बार महाराष्ट्र के राज्यपाल को खत लिखकर आदर्श घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने भी एक प्रस्ताव भेजकर गवर्नर विद्यासागर राव से गुजारिश की थी कि वह अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई को अनुमति दें।
अशोक चव्हाण उन 13 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने आदर्श घोटाले में चार्जशीट किया था। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री मौजूदा समय में पार्टी के सांसद हैं, और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन गवर्नर के शंकरनारायणन ने इस मामले में सीबीआई को अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सीबीआई के अलावा राज्य मंत्रिमंडल ने भी एक प्रस्ताव भेजकर गवर्नर विद्यासागर राव से गुजारिश की थी कि वह अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई को अनुमति दें।
अशोक चव्हाण उन 13 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सीबीआई ने आदर्श घोटाले में चार्जशीट किया था। पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री मौजूदा समय में पार्टी के सांसद हैं, और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। इससे पहले कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन गवर्नर के शंकरनारायणन ने इस मामले में सीबीआई को अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
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