अब्दुल करीब टुंडा (फाइल फोटोे)
नई दिल्ली:
लश्कर के कथित आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी चार मामलों में बरी कर दिया। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा कि पहली नज़र में टुंडा के ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने के लिए पूरे सबूत नहीं हैं।
टुंडा को ये राहत दिल्ली में उन पर चल रहे मामलों में मिली है। 74 साल के टुंडा पर 1996 से 1998 के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके करने का आरोप है। 1996 में उसके ख़िलाफ़ इंटरपोल की ओर से रेड कॉनर्र नोटिस भी जारी किया गया था। कई सालों तक पाकिस्तान में रहे टुंडा को आईबी की टीम ने फरवरी 2013 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ़्तार किया था। टुंडा पर सोनीपत बम धमाकों का भी आरोप है।
टुंडा को ये राहत दिल्ली में उन पर चल रहे मामलों में मिली है। 74 साल के टुंडा पर 1996 से 1998 के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके करने का आरोप है। 1996 में उसके ख़िलाफ़ इंटरपोल की ओर से रेड कॉनर्र नोटिस भी जारी किया गया था। कई सालों तक पाकिस्तान में रहे टुंडा को आईबी की टीम ने फरवरी 2013 में भारत-नेपाल सीमा से गिरफ़्तार किया था। टुंडा पर सोनीपत बम धमाकों का भी आरोप है।
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