भुवनेश्वर / रांची:
ओडिशा में सत्ताधारी पार्टी बीजू जनता दल के विधायक झीना हिकाका को माओवादियों ने कल रिहा कर देने का फैसला किया है।
माओवादियों के एक प्रवक्ता ने कहा कि हिकाका को रिहा होने के बाद विधायक के पद से इस्तीफा देने को कहा गया है।
स्थानीय टीवी चैनलों पर अरुणा नाम की नक्सलियों की नेता के प्रसारित ऑडियो संदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सोमवार एवं मंगलवार को आयोजित जन अदालत में लिया गया। उन्होंने कहा कि विधायक ने जन अदालत में उपस्थित नक्सलियों एवं ग्रामीणों से राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा उनकी समस्याएं सुलझाने में असमर्थ होने के कारण माफी मांगी।
माओवादियों के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकील निहार रंजन पटनायक ने कहा कि पिछले एक महीने से माओवादियों के कब्जे में रह रहे हिकाका को कल रिहा करने का फैसला किया गया है।
कोरापुट जिले में वकील पटनायक ने कहा, ‘‘माओवादियों की ‘प्रजा अदालत’ ने लक्ष्मीपुर से विधायक हिकाका को रिहा करने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भाकपा (माओवादी) की आंध्र-ओडिशा सीमा विशेष क्षेत्रीय समिति के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे बात कर प्रजा अदालत के फैसले के बारे में सूचना दी।’’
पटनायक ने बताया कि प्रजा अदालत 23 अप्रैल से दो दिनों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें यह फैसला किया गया कि पहली बार विधायक चुने गए 37 साल के हिकाका को कोरापुट जिले में नक्सलियों के गढ़ नारायणपटना इलाके के बालीपेटा गांव में गुरुवार सुबह रिहा किया जाएगा। हिकाका को 24 मार्च को कोरापुट में माओवादियों ने अगवा कर लिया था।
माओवादियों के एक प्रवक्ता ने कहा कि हिकाका को रिहा होने के बाद विधायक के पद से इस्तीफा देने को कहा गया है।
स्थानीय टीवी चैनलों पर अरुणा नाम की नक्सलियों की नेता के प्रसारित ऑडियो संदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सोमवार एवं मंगलवार को आयोजित जन अदालत में लिया गया। उन्होंने कहा कि विधायक ने जन अदालत में उपस्थित नक्सलियों एवं ग्रामीणों से राजनीतिक प्रक्रिया द्वारा उनकी समस्याएं सुलझाने में असमर्थ होने के कारण माफी मांगी।
माओवादियों के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकील निहार रंजन पटनायक ने कहा कि पिछले एक महीने से माओवादियों के कब्जे में रह रहे हिकाका को कल रिहा करने का फैसला किया गया है।
कोरापुट जिले में वकील पटनायक ने कहा, ‘‘माओवादियों की ‘प्रजा अदालत’ ने लक्ष्मीपुर से विधायक हिकाका को रिहा करने का फैसला किया है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘भाकपा (माओवादी) की आंध्र-ओडिशा सीमा विशेष क्षेत्रीय समिति के एक वरिष्ठ नेता ने मुझसे बात कर प्रजा अदालत के फैसले के बारे में सूचना दी।’’
पटनायक ने बताया कि प्रजा अदालत 23 अप्रैल से दो दिनों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें यह फैसला किया गया कि पहली बार विधायक चुने गए 37 साल के हिकाका को कोरापुट जिले में नक्सलियों के गढ़ नारायणपटना इलाके के बालीपेटा गांव में गुरुवार सुबह रिहा किया जाएगा। हिकाका को 24 मार्च को कोरापुट में माओवादियों ने अगवा कर लिया था।
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