दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के उन तीन सदस्यों को जमानत दे दी, जिन्हें विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिए कथित रूप से भड़काउ संदेशों वाले बैनर लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शीतल चौधरी ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के सचिव दिलीप पांडेय, प्रकाशन और साजो सामान प्रभारी राम कुमार झा और डिजाइनर जावेद अहमद को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया।
मजिस्ट्रेट ने कहा, 'सभी आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी गई है जैसे वह जांच पूरी होने तक जांच एजेंसी के साथ सहयोग करेंगे, वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना शहर छोड़कर नहीं जाएंगे और जांच में दखल नहीं देंगे। इसके अलावा वह गवाहों को प्रभावित करने और सुबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इन लोगों को 30,000 रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही प्रतिभूति राशि पर जमानत दी गई।
पांडेय, अहमद और झा को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इनपर कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ भड़काउ संदेशों वाले पोस्टर लगाने का आरोप था।
यह पोस्टर तीन मुस्लिम कांग्रेसी विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में लगाए गए थे और इनमें उन्हें 'समुदाय का गद्दार' बताया गया था। ऐसी अफवाहें थीं कि कांग्रेस विधायकों का एक दल दिल्ली में सरकार बनाने की सुगबुगाहट के बीच भाजपा सरकार का समर्थन करने को तैयार है।
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