मनी लांड्रिंग केस: विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के लिए नया आदेश जारी 

अदालत ने 27 मार्च को बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था.

मनी लांड्रिंग केस: विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के लिए नया आदेश जारी 

विजय माल्या की फाइल फोटो

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम ( फेरा ) के उल्लंघन से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में कारोबारी विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के लिए मंगलवार को नया आदेश जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से विशेष अभियोजक एन के माट्टा ने अदालत को बताया कि संपत्ति कुर्क करने वाले अधिकारियों की तरफ से निदेशालय को किसी तरह का जवाब नहीं मिला है, जिसके बाद मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेरावत ने यह आदेश दिया. अदालत ने माट्टा की दलीलों को दर्ज किया और मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को तय की है.

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अदालत ने 27 मार्च को बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त के माध्यम से संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था. और आदेश के अनुपालन के संबंध में मंगलवार को एक रिपोर्ट जमा कराने को कहा था. यह आदेश निदेशालय के एक आवेदन पर दिया गया था, जिसमें उसने माल्या की संपत्ति कुर्क करने की इजाजत मांगी थी. गौरतलब है कि अदालत ने बार - बार समन भेजने के बाद भी उसके समक्ष पेश नहीं होने पर 4 जनवरी को माल्या को एक घोषित अपराधी माना था.

VIDEO: विजय माल्या हुआ गिरफ्तार.


अदालत ने पिछले साल 12 अप्रैल को इस शराब उद्योगपति के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसकी तामील की कोई तारीख तय नहीं है. (इनपुट भाषा से)  
 


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