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This Article is From May 28, 2021

मेहुल चोकसी के निर्वासन में अड़ंगा, डोमिनिका की अदालत ने लगाई रोक

PNB Fraud Case: एंटीगुआ के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने चोकसी को सीधे भारत वापस भेजने के लिए डोमिनिका से पूछा था लेकिन उसके वकीलों ने इसका विरोध किया. वकीलों ने कोर्ट में कहा कि वांछित व्यवसायी को भारत नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह अब वह भारत का नागरिक नहीं है.

62 वर्षीय मेहुल चोकसी को तब पकड़ा गया, जब वह एंटीगुआ से क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था. (फाइल फोटो)

नई दिल्ली:

डोमिनिका (Dominica) की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) के निर्वासन पर रोक लगा दी है. चोकसी को कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र में एंटीगुआ से क्यूबा भागने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया गया था, जहां वह 2018 से रह रहा था. एंटीगुआ के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने चोकसी को सीधे भारत वापस भेजने के लिए डोमिनिका से पूछा था लेकिन उसके वकीलों ने इसका विरोध किया. वकीलों ने कोर्ट में कहा कि वांछित व्यवसायी को भारत नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह अब वह भारत का नागरिक नहीं है.

मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे होगी.

स्थानीय मीडिया ने बताया कि डोमिनिका में मेहुल चोकसी की कानूनी टीम ने कथित तौर पर उस तक पहुंच नहीं दिए जाने के बाद एक याचिका दायर की थी. उन्होंने यह भी दावा किया कि उसके शरीर पर "यातना के निशान" बताए गए हैं.

मेहुल चोकसी का अब क्या होगा? क्या भारत आएगा? डोमिनिका ने ये कहा

डोमिनिका में चोकसी के वकील वेन मार्श ने समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से कहा, "मैंने नोटिस किया कि मेहुल चोकसी को बुरी तरह पीटा गया था, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसके शरीर पर कई जगह जले हुए निशान थे. उसने मुझे बताया कि एंटीगुआ के जॉली हार्बर में उसका अपहरण कर लिया गया था और उन लोगों द्वारा फिर डोमिनिका लाया गया था जिन्हें वह भारतीय और एंटीगुअन मानता था. वे लोग लगभग 60-70 फीट लंबे जहाज पर तैनात पुलिसकर्मी थे."

भारत सरकार के सूत्रों ने दोहराया है कि सरकार राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल भगोड़े हीरा कारोबारी को वापस लाने के लिए करेगी, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के 13,500 करोड़ रुपये के ऋण धोखाधड़ी मामले में वांछित है.

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