रांची:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने 14 करोड़ रुपये के चारा घोटाले में सोमवार को 61 लोगों को दोषी ठहराया।
अदालत ने सरकारी खजाने से गलत तरीके से 14.52 करोड़ रुपये निकालने के मामले में निर्णय सुनाया। इस मामले में कुल 73 लोग आरोपी थे जिसमें से नौ की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। जबकि तीन आरोपी सीबीआई के गवाह बन गए।
अदालत ने 20 दोषियों को एक से तीन वर्ष की जेल एवं 30,000 रुपये से तीन लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई। बाकी दोषियों की सजा का फैसला बुधवार को होगा।
1990 के दशक के आखिर में पशुपालन विभाग में यह घोटाला सामने आया था। इसमें 61 मामले दर्ज किए गए थे। अलग राज्य बनने के बाद 52 मामलों को झारखण्ड स्थानांतरित कर दिया गया। अदालतें 33 मामलों में फैसला सुना चुकी हैं।
बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं जगन्नाथ मिश्र पांच मामलों में आरोपी हैं। सीबीआई की विभिन्न अदालतों में उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं।
अदालत ने सरकारी खजाने से गलत तरीके से 14.52 करोड़ रुपये निकालने के मामले में निर्णय सुनाया। इस मामले में कुल 73 लोग आरोपी थे जिसमें से नौ की सुनवाई के दौरान मौत हो गई। जबकि तीन आरोपी सीबीआई के गवाह बन गए।
अदालत ने 20 दोषियों को एक से तीन वर्ष की जेल एवं 30,000 रुपये से तीन लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई। बाकी दोषियों की सजा का फैसला बुधवार को होगा।
1990 के दशक के आखिर में पशुपालन विभाग में यह घोटाला सामने आया था। इसमें 61 मामले दर्ज किए गए थे। अलग राज्य बनने के बाद 52 मामलों को झारखण्ड स्थानांतरित कर दिया गया। अदालतें 33 मामलों में फैसला सुना चुकी हैं।
बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं जगन्नाथ मिश्र पांच मामलों में आरोपी हैं। सीबीआई की विभिन्न अदालतों में उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं।
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