मुंबई में 2008 को हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जकी उर रहमान लखवी (Zakiur Rehman Lakhvi arrested) को शनिवार पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया है. लखवी को आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग के आरोप में पकड़ा गया है. लखवी लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर है और उसे हाफिज सईद के बाद आतंकी संगठन में नंबर दो माना जाता है. लखवी मुंबई हमला (Mumbai Attack) मामले में 2015 से ही जमानत पर है. उसे पाकिस्तान की (Pakistan) आतंकवाद निरोधक विभाग (सीटीडी) ने गिरफ्तार किया है.
हालांकि पाकिस्तान सरकार या जांच एजेंसी अभी यह बता नहीं रही है कि गिरफ्तारी कहां से हुई और लखवी को कहां रखा गया है. पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि आतंकवाद निरोधक विभाग पंजाब ने खुफिया सूचना पर आधारित एक अभियान के बाद प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी जकीउर रहमान लखवी (Zakiur Rehman Lakhvi) को आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन मुहैया कराने के आरोपों में गिरफ्तार किया है.
कार्रवाई के पीछे एफएटीएफ का दबाव तो नहीं
इस गिरफ्तारी के पीछे आतंकी फंडिंग के खिलाफ काम करने वाले वैश्विक संगठन फाइनेंशियल एक्शन टास्कफोर्स (FATF) दबाव भी माना जा रहा है. एफएटीएफ ने टेरर फंडिंग (Terror Funding) के खिलाफ पाक की कार्रवाई को नाकाफी माना है और उसे ग्रे लिस्ट (संदिग्ध सूची) में बनाए रखा है. पाकिस्तान अगर आतंकी फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो उसे काली सूची में डाला जा सकता है. इसके तहत उसे कई तरह के वित्तीय प्रतिबंध झेलने पड़ेंगे.
आतंकी फंडिंग से जुटाई रकम से चलाता है डिस्पेंसरी
सीटीडी का कहना है कि लखवी पर आतंकी फंडिंग से जुटाई गई रकम के जरिये एक डिस्पेंसरी चलाने का आरोप है. वह डिस्पेंसरी से इकट्ठा रकम को दोबारा आतंकी गतिविधियों में खर्च करता है. आतंकी फंडिंग से जमा रकम का वह निजी इस्तेमाल भी करता है. एजेंसी ने यह भी कहा है कि प्रतिबंधित संगठन लश्कर ए तैयबा का सदस्य होने के साथ ही लखवी संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी भी है. उसके खिलाफ लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा.
हाफिज सईद को हुई है 15 साल की सजा
लश्कर ए तैयबा के आका हाफिज़ सईद ( Hafiz Saeed) को आतंकी फंडिंग के एक मामले में पिछले माह 15 साल की सज़ा सुनाई गई है. सईद के शागिर्द याह्या मुजाहिद और मक्की समेत कई अन्य आतंकियों को भी जेल हुई है. पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंकवादरोधी अदालत (Anti Terrorism Court) ने मुंबई हमले के साजिशकर्ता और जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद को दहशतगर्दी का वित्त पोषण करने के मामले में यह सजा सुनाई थी.
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